दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: सिर्फ मौके पर मौजूदगी गिरफ्तारी का आधार नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के निकट हुए पत्थरबाजी मामले में अहम मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि हिंसा स्थल पर भीड़ का हिस्सा होना या वहां खड़े रहना मात्र किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि कानून के तहत किसी भी आरोपी की भूमिका ठोस साक्ष्यों के आधार पर तय की जानी चाहिए, न कि केवल उसकी…
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