दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: सिर्फ मौके पर मौजूदगी गिरफ्तारी का आधार नहीं
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (06 February 2026): दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के निकट हुए पत्थरबाजी मामले में अहम मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि हिंसा स्थल पर भीड़ का हिस्सा होना या वहां खड़े रहना मात्र किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने साफ किया कि कानून के तहत किसी भी आरोपी की भूमिका ठोस साक्ष्यों के आधार पर तय की जानी चाहिए, न कि केवल उसकी मौजूदगी के आधार पर।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक आरोपी की विशिष्ट भूमिका स्पष्ट करे और संबंधित वीडियो साक्ष्य पेश करे। अदालत ने कहा कि यदि वीडियो फुटेज में कोई व्यक्ति लोगों को उकसाते हुए या हिंसा में सक्रिय रूप से शामिल दिखाई देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई उचित होगी। लेकिन केवल उस क्षेत्र में मौजूद रहने भर से किसी को हिरासत में लेना कानूनसम्मत नहीं है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस से मामले में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच निष्पक्ष और तथ्यात्मक होनी चाहिए, ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की गई है, जिसमें पुलिस को अपनी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
यह टिप्पणी जनवरी 2026 में एमसीडी द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामलों में आई है। उस समय तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे मामलों में गिरफ्तारी और जांच की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश के रूप में देखी जा रही है।
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