शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद को मिली 7 दिन की अंतरिम जमानत
कड़कड़डूमा अदालत ने साल 2020 से जेल में बंद उमर खालिद को परिवार में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के बाद लिया, जिसमें खालिद को निचली अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल करने को कहा गया था।
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