दिल्ली दंगा मामले में SHO के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, जानें पूरा मामला

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (1 फरवरी 2025): दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित हेट क्राइम में लिप्त दिल्ली पुलिस के तत्कालीन ज्योति नगर एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की जांच में निष्क्रियता और पक्षपात दिखाने पर जांच अधिकारी (आईओ) की कड़ी आलोचना की और भाजपा नेता कपिल मिश्रा से पूछताछ न किए जाने को गंभीर लापरवाही करार दिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट उद्भव कुमार जैन ने अपने आदेश में कहा कि तत्कालीन ज्योति नगर एसएचओ और अन्य अज्ञात पुलिस अधिकारियों ने हेट क्राइम में खुद को शामिल किया और पुलिस की वर्दी की आड़ में इस अपराध से बच नहीं सकते। अदालत ने आईपीसी की धारा 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कृत्य), 323 (चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत SHO के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

मामले के शिकायतकर्ता मोहम्मद वसीम ने आरोप लगाया था कि 24 फरवरी 2020 को हुए दंगों के दौरान उन्हें और अन्य मुस्लिम युवकों को पुलिसकर्मियों ने पीटा और राष्ट्रगान व ‘वंदे मातरम’ गाने के लिए मजबूर किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि दिल्ली पुलिस के जवान कथित तौर पर कपिल मिश्रा का समर्थन कर रहे थे और मुस्लिमों पर पत्थरबाजी व फायरिंग कर रहे थे।

कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की जांच नहीं की और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह चुप्पी साधे रखी। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी पुलिस अधिकारियों को बचाने और कपिल मिश्रा के खिलाफ लगे आरोपों को छिपाने का प्रयास कर रहे थे।

कोर्ट ने वर्तमान एसएचओ को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच के लिए किसी जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त करें और कथित हेट क्राइम में शामिल अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच करें। इस फैसले से दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और यह साफ हो गया है कि दंगों की जांच में गंभीर लापरवाही बरती गई थी।।


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