नई दिल्ली (28 फरवरी, 2025): दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में विपक्ष के विधायकों के निलंबन और उनके विधानसभा परिसर में प्रवेश पर रोक को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी (Atishi, Leader of Opposition) द्वारा लिखे गए पत्र का विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (Speaker Vijender Gupta) ने जवाब दिया है।
विजेंद्र गुप्ता (Vijender Gupta) ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि संसदीय नियमों (Parliamentary Rules) के अनुसार, जो विधायक सदन से निलंबित होते हैं, उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश करने और सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका जाता है। उन्होंने नियम 277, बिंदु 3(d) का हवाला देते हुए कहा कि यह एक स्थापित संसदीय परंपरा है और इसका पालन आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि 24 फरवरी, 2025 को जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव (Speaker Election) हुआ, तब विपक्षी विधायकों ने हंगामा (Protest by MLAs) किया और अशोभनीय आचरण किया, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। इसके कारण कुछ विधायकों को निलंबित (MLA Suspension) कर दिया गया। अगले ही दिन, 25 फरवरी को भी विपक्षी विधायकों ने कार्यवाही में व्यवधान डाला, जिसके चलते विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंची।
गुप्ता ने कहा कि सदन के संचालन और अनुशासन (Discipline) को बनाए रखने के लिए इन विधायकों को निलंबित किया गया, और उनके विधानसभा परिसर में प्रवेश पर रोक भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग (Political Controversy) देने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि यह एक सामान्य संसदीय प्रक्रिया (Legislative Process) है, जिसका पालन पहले भी किया जाता रहा है।
इसके अलावा, गुप्ता ने कहा कि विपक्ष को दिल्ली से जुड़े गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, खासकर कैग (CAG Report) रिपोर्ट पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (AAP Government) सरकार इस रिपोर्ट पर चर्चा से बच रही है, जबकि यह जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करती है।
इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष (Ruling vs Opposition) के बीच टकराव जारी है। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।।
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