New Delhi News (15 March 2026): दिल्ली हाई कोर्ट में रविवार को कथित अवैध हिरासत के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को जानकारी दी कि हिरासत में लिए गए 10 कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि इनमें से एक व्यक्ति रुद्र विक्रम अभी भी लापता हैं, जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अदालत ने इस स्थिति पर गंभीरता जताते हुए पुलिस से विस्तृत जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से पूछा कि आखिर किन परिस्थितियों में इन लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस मामले में दायर तीन हैबियस कॉर्पस याचिकाओं पर कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में स्पष्ट और पारदर्शी जवाब जरूरी है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Colin Gonsalves के साथ अधिवक्ता शारूख आलम और जसदीप ढिल्लों अदालत में पेश हुए। पुलिस ने अदालत को बताया कि हिरासत में लिए गए सभी 10 लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि रुद्र विक्रम का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह रुद्र विक्रम का पता लगाए और पूरे मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करे। साथ ही अदालत ने संबंधित क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है, ताकि घटनाक्रम की सही जानकारी सामने आ सके। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च 2026 को तय की है।
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