विरोध प्रदर्शन के नाम पर किसी जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकते: CJI सूर्यकांत

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (03 November 2026): दिल्ली (Delhi) में विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर किसी भी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “आप किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते। अन्य प्रदर्शनकारी भी हैं। किसान या वकील कहां जाएंगे? हर किसी को विरोध करने का अधिकार है।” अदालत की यह टिप्पणी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों और उनके चलते आम लोगों तथा कारोबारियों को होने वाली परेशानियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई।

यह मामला पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर विपक्षी दलों और अन्य संगठनों की ओर से भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के खिलाफ किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है। इस दौरान विरोध प्रदर्शन स्थल का दर्जा हटाए जाने की प्रक्रिया भी चर्चा में रही। सुप्रीम कोर्ट में व्यापारिक संगठनों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रदर्शनों के कारण आसपास के कारोबार पर गंभीर असर पड़ रहा है। याचिका में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेने, पुलिस कार्रवाई, मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने और इंटरनेट सेवाएं बाधित होने जैसे मुद्दे भी उठाए गए।

सुनवाई के दौरान व्यापारियों की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि विरोध प्रदर्शन स्थल के आसपास करीब 50 लाख लोग रहते हैं और प्रदर्शन के कारण दुकानें बंद हैं। उन्होंने कहा कि कनॉट प्लेस (Connaught Place) जैसे प्रमुख व्यावसायिक इलाके में भी कारोबार प्रभावित हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों को निर्देश दिया कि वे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित करने वालों को भी अपनी याचिका में पक्षकार बनाएं, ताकि मामले में सभी संबंधित पक्षों को सुना जा सके।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने अदालत से कहा कि जो भी व्यक्ति या संगठन विरोध प्रदर्शन का आह्वान करता है, उसे अपने कार्यों के परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन के अधिकार और आम नागरिकों तथा कारोबारियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच संतुलन का मुद्दा सामने ला दिया है।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.

टिप्पणियाँ बंद हैं।