दिल्ली में 840 करोड़ के DGHS मेडिकल खरीद घोटाले में नीरज चोपड़ा को बड़ा झटका!
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (03 November 2026): दिल्ली (Delhi) की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 840 करोड़ रुपये के कथित महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा (DGHS) मेडिकल खरीद घोटाले में आरोपी नीरज चोपड़ा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। नीरज चोपड़ा ने अदालत में दलील दी थी कि उनके और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए उन्हें नियमित जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने मामले की गंभीरता और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।
विशेष न्यायाधीश (ACB) विद्या प्रकाश ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया। अदालत ने आरोपों की प्रकृति, कथित अपराधों की गंभीरता, दोषी पाए जाने पर संभावित सजा, अपराध को अंजाम देने के कथित तरीके और आरोपी की भूमिका को ध्यान में रखा। कोर्ट ने इन पहलुओं के आधार पर नीरज चोपड़ा को जमानत देने से इनकार कर दिया।
मामले के अनुसार, नीरज चोपड़ा वर्ष 2022 में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) में डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स (DCA) के पद पर तैनात थे। एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने इस कथित मेडिकल खरीद घोटाले में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) की पूर्व महानिदेशक वत्सला अग्रवाल, डॉ. विनोद कुमार रंगा और नीरज चोपड़ा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी इस मामले में सरकारी मेडिकल खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।
अदालत ने जमानत खारिज करते हुए इस तथ्य को भी अहम माना कि सह-आरोपी राजीव कुमार उर्फ राजीव रंगीला के साथ-साथ अन्य अज्ञात इकाइयों, फर्मों और कंपनियों से जुड़े पहलुओं की जांच अभी जारी है। कोर्ट के मुताबिक, मामले में जांच पूरी होना बाकी है और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल नीरज चोपड़ा को नियमित जमानत नहीं दी जा सकती।
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