सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए कदीमी मस्जिद को मौजूदा जगह से हटाना जरूरी: केंद्र सरकार

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (03 November 2026): केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में कहा है कि कृषि भवन (Krishi Bhawan) परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद (Qadeemi Masjid) को उसकी मौजूदा जगह पर बरकरार नहीं रखा जा सकता। सरकार के मुताबिक, इस जमीन की जरूरत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CCS) की बिल्डिंग 4 और 5 के पुनर्विकास के लिए है। केंद्र ने अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए मस्जिद की मौजूदा लोकेशन को बनाए रखना संभव नहीं है।

भूमि एवं विकास कार्यालय (Land and Development Office-L&DO) के माध्यम से दाखिल रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि कदीमी मस्जिद वाली संपत्ति सरकारी जमीन पर स्थित है। सरकार के अनुसार, मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति को वर्ष 1940 में हुए एक समझौते के तहत इस परिसर में रहने और इसकी देखरेख की अनुमति दी गई थी। हालांकि, इस समझौते से समिति को जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिला था। केंद्र ने इसी आधार पर संपत्ति पर अपना अधिकार होने की बात अदालत के सामने रखी है।

केंद्र सरकार का यह जवाब कदीमी मस्जिद, कृषि भवन की देखरेख करने वाली समिति की ओर से दाखिल याचिका के बाद आया है। समिति ने धार्मिक ढांचे को लेकर प्रस्तावित सरकारी कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिका में मस्जिद को मौजूदा स्थान से हटाने से जुड़ी कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। इसके जवाब में केंद्र ने अदालत को अपनी स्थिति और जमीन के स्वामित्व से संबंधित दलीलें दी हैं।

इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट के सामने मुख्य रूप से मस्जिद की जमीन के स्वामित्व, 1940 के समझौते की शर्तों और सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए जमीन की जरूरत से जुड़े पहलू हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि जमीन सरकारी है और विकास परियोजना के लिए इसकी आवश्यकता है, जबकि मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति ने प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती दी है। मामले में अदालत का रुख और आगे होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।


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