दिल्ली में प्रदूषण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, पहले ही दिन 1,539 गाड़ियां बॉर्डर से हुई वापस
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (02 November 2026): राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। विंटर एक्शन प्लान के तहत 1 नवंबर को लागू किए गए प्रतिबंधों के पहले ही दिन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों को तोड़ने पर कुल 68.4 लाख रुपये का जुर्माना और पर्यावरण मुआवजा लगाया। इस दौरान दिल्ली की सीमाओं पर करीब 15 हजार वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 1,539 वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया गया। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर 566 चालान काटे गए।
रविवार शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUCC) के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 56.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर धूल नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं करने पर 9.8 लाख रुपये का पर्यावरण मुआवजा वसूला गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाते हुए पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की विशेष जांच की। इस दौरान कुल 14,930 वाहनों की जांच हुई, जिनमें से लगभग 10.31 प्रतिशत वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोक दिया गया। कार्रवाई के दौरान 127 चालान काटे गए और 62 वाहन जब्त किए गए।
बॉर्डर पर लौटाए गए वाहनों में 140 हल्के मोटर वाहन, 54 हल्के कमर्शियल वाहन, 95 भारी मालवाहक वाहन और 34 बसें शामिल थीं। वहीं, जांचे गए 1,423 दोपहिया, तिपहिया और अन्य वाहनों में से 789 को वापस भेज दिया गया, जबकि 38 वाहन जब्त किए गए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए पड़ोसी जिलों के अधिकारियों के साथ भी बैठकें शुरू की हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया, रेडियो और अन्य संचार माध्यमों के जरिए लोगों को प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर जागरूकता से जुड़े बोर्ड भी लगाए गए हैं।
प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में 1 नवंबर से कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इनके तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV और उससे पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर 31 जनवरी तक रोक लगाई गई है। हालांकि, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य अधिसूचित वाहनों को छूट दी गई है। इसके अलावा धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बाहरी सिविल निर्माण और धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक रोक लगाई गई है। जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के साथ छूट मिलेगी। वहीं, घरों के अंदर फिनिशिंग, प्लंबिंग और बिजली से जुड़े काम धूल नियंत्रण के नियमों का पालन करते हुए किए जा सकेंगे।
इसके साथ ही राजधानी में निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दोगुना कर दिया गया है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की पार्किंग को इस व्यवस्था से छूट दी गई है। सरकारी और निजी कार्यालयों में भी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाने और बाकी कर्मचारियों को घर से काम कराने का नियम लागू किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का जोर वाहनों से होने वाले प्रदूषण और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण लगाने पर है।
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