दिल्ली अग्निशमन सेवा का होगा आधुनिकीकरण, नए फायर स्टेशन खुलेंगे

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (03 November 2026): दिल्ली (Delhi) में आग लगने की घटनाओं से निपटने और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा (Delhi Fire Service) के व्यापक आधुनिकीकरण की कार्ययोजना तैयार की है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद (Ashish Sood) ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा का पुनर्गठन किया जाएगा। इस योजना में आधुनिक तकनीक, बेहतर उपकरण, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में लोक निवास में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इन सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

कार्ययोजना के तहत अग्निशमन सेवा में स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाने और स्टेशन ऑफिसर तथा फायरमैन के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए गृह विभाग, सेवा विभाग, यूपीएससी (UPSC) और डीएसएसएसबी (DSSSB) के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही अग्निशमन कर्मियों की नियमित शारीरिक फिटनेस जांच भी होगी। गृह मंत्री ने बताया कि आधुनिक घरों में सिंथेटिक फर्नीचर और प्लास्टिक जैसी ज्वलनशील सामग्रियों की बढ़ती मात्रा को देखते हुए विशेष उपकरणों और अग्निशमन वाहनों की कमी दूर की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के साथ हुए समझौते के तहत बड़े स्तर पर उपकरणों की खरीद की जाएगी और आपातकालीन संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण होगा।

बिजली के ओवरलोडिंग से होने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए बिजली वितरण कंपनियों BRPL, BYPL और TPDDL को स्वीकृत विद्युत भार की समीक्षा करने और जरूरत के अनुसार बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिजली नेटवर्क की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) नए अग्निशमन केंद्रों के लिए जमीन आवंटित करेगा, जबकि निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (PWD) के माध्यम से कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य संकरी गलियों, अधिक जनसंख्या घनत्व और यातायात जाम जैसी चुनौतियों के बीच अग्निशमन सेवाओं की पहुंच और प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बनाना है।

अग्नि सुरक्षा नियमों को सख्त बनाने के लिए पुराने व्यावसायिक और अन्य भवनों में भी स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर अलार्म लगाने को अनिवार्य करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा के मौजूदा नियमों की समीक्षा होगी और भवन मालिकों तथा उनमें रहने वाले लोगों के लिए औपचारिक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा नियमों में संशोधन कर निजी क्षेत्र के योग्य और स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिटर को भी अग्नि सुरक्षा ऑडिट की अनुमति दी जाएगी। एमसीडी (MCD) के पैनल में शामिल योग्य ऑडिटर और आर्किटेक्ट्स को दिल्ली अग्निशमन सेवा में सूचीबद्ध कर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सरकार ने अग्नि सुरक्षा को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला किया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) के साथ मिलकर लोगों को आग से बचाव और ज्वलनशील सामग्री के सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी देगी। वहीं एमसीडी, एनडीएमसी (NDMC) और डीडीए को भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन एजेंसियों को भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी के दौरान सुरक्षा मानकों को शामिल करने और अनधिकृत भवनों या नियमों का उल्लंघन करने वाले परिसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।


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