GST काउंसिल 57वीं बैठक खत्म, गिरफ्तारी के अधिकार खत्म करने समेत लिए कौन से 10 बड़े फैसले?
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (08 October 2026): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की 57वीं बैठक में कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए कई बड़े सुधारों का फैसला किया गया। बैठक में टैक्स रेट में बदलाव के बजाय GST व्यवस्था को आसान, तेज और ज्यादा ऑटोमेटेड बनाने पर जोर रहा। सरकार ने रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई-कॉमर्स और माल की आवाजाही से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। सबसे अहम फैसलों में GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करना, छोटे कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान बनाना और सिस्टम आधारित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना शामिल है।
GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया गया है। कम जोखिम वाले कारोबारियों को सिस्टम के जरिए तीन दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन देने की व्यवस्था होगी और नाम, पता या डायरेक्टर में बदलाव जैसे कुछ आवेदन ऑटोमैटिक तरीके से मंजूर किए जा सकेंगे। रिटर्न में हुई छोटी-मोटी गलतियों को सुधारने की सुविधा भी आसान होगी। वहीं रिफंड क्लेम को स्वीकार करने की समयसीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन करने और करीब 90 प्रतिशत मामलों में सिस्टम के जरिए तीन दिन में रिफंड पास करने की व्यवस्था की जाएगी। 10 हजार रुपये से कम के मामलों में नोटिस नहीं भेजने और नोटिस तथा सुनवाई की प्रक्रिया के लिए तय मानक बनाने का भी फैसला हुआ है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC से जुड़े नियमों में भी कारोबारियों को राहत दी गई है। सही बिल रखने, माल प्राप्त करने और पूरा भुगतान करने वाले ईमानदार खरीदारों को संरक्षण देने के लिए समिति बनाई जाएगी। कर्मचारियों के हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, टेलीकॉम टावर, फैक्ट्री के बाहर की पाइपलाइन और कुछ अन्य पात्र खर्चों पर ITC का लाभ देने का फैसला किया गया है। वहीं छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार बंद करने की प्रक्रिया आसान होगी। 5 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर रखने वाले और सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले कारोबारी साल में एक बार रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, जबकि टैक्स तिमाही आधार पर जमा करने की व्यवस्था होगी।
GST से जुड़े कानूनी प्रावधानों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। GST के तहत गिरफ्तारी का अधिकार खत्म करने, अभियोजन की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने और सामान्य जुर्माने को 25 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार रुपये करने का फैसला किया गया है। माल लेकर सड़क पर चलने वाले वाहनों की जांच के नियम भी कड़े किए गए हैं और मनमाने तरीके से वाहन रोकने पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विदेशी ग्राहकों को सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट नियम आसान किए गए हैं। ई-कॉमर्स से जुड़े छोटे विक्रेताओं को भी राहत देने के लिए दूसरे राज्य में स्थित ई-कॉमर्स वेयरहाउस को कुछ परिस्थितियों में कारोबार के प्रमुख स्थान के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा दी गई है।
खास बात यह है कि 57वीं GST काउंसिल की बैठक में फिलहाल किसी वस्तु या सेवा की GST दर में बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का फोकस इस बार टैक्स रेट के बजाय व्यवस्था में मौजूद प्रक्रियागत दिक्कतों को दूर करने पर रहा। लक्ष्य है कि कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड और अनुपालन के लिए कम कागजी कार्रवाई करनी पड़े और ज्यादा से ज्यादा काम ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए हो। इन फैसलों को GST व्यवस्था को सरल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
GST काउंसिल के 10 बड़े सुधार
1. GST रजिस्ट्रेशन आसान — कम जोखिम वाले कारोबारियों को तीन दिन में ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन।
2. रिटर्न सुधार की सुविधा — पुरानी गलतियों और गलत रजिस्ट्रेशन नंबर को सुधारना आसान।
3. रिफंड तेज — रिफंड क्लेम की समयसीमा 15 से घटाकर 10 दिन और ज्यादातर मामलों में तीन दिन में प्रोसेस।
4. छोटे मामलों में राहत — 10 हजार रुपये से कम के मामलों में नोटिस नहीं।
5. ITC का विस्तार — पात्र हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस, टेलीकॉम टावर और अन्य खर्चों पर ITC का लाभ।
6. छोटे कारोबारियों के लिए आसान अनुपालन — 5 करोड़ रुपये तक के पात्र कारोबारियों को सालाना रिटर्न की सुविधा।
7. गिरफ्तारी और जुर्माने में बदलाव — GST गिरफ्तारी का अधिकार खत्म, अभियोजन सीमा 5 करोड़ और सामान्य जुर्माना 10 हजार रुपये।
8. एक्सपोर्ट नियम आसान — कुछ अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को सर्विस एक्सपोर्ट का लाभ।
9. ई-कॉमर्स सेलर्स को राहत — कुछ परिस्थितियों में दूसरे राज्य के वेयरहाउस को कारोबार के प्रमुख स्थान के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा।
10. GST रेट में बदलाव नहीं — इस बैठक में वस्तुओं और सेवाओं की टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
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