किसानों के लिए बड़ी राहत, 2002-2013 में अधिग्रहित भूमि पर मिलेगा 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर | Greater Noida Authority
टेन न्यूज नेटवर्क
Greater Noida News (06/10/2026): ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए लंबे समय से चली आ रही 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की मांग अब पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ गई है। वर्ष 2002 से 2013 के बीच क्रय या अधिग्रहित की गई भूमि के ऐसे किसानों को भी अतिरिक्त प्रतिकर दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है, जिन्हें विभिन्न कारणों से पहले इसका लाभ नहीं मिल सका था। उत्तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
शासन के इस निर्णय से करीब 4,500 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण की ओर से संबंधित किसानों की पात्रता और मामलों की जांच के बाद अतिरिक्त प्रतिकर देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अनुमान के मुताबिक, इस फैसले के तहत किसानों को 500 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त प्रतिकर राशि का भुगतान किया जा सकता है।
आर्थिक रूप से कमजोर और कोर्ट नहीं जा सके किसानों को भी मिलेगा लाभ
दरअसल, ग्रेटर नोएडा में वर्ष 2002 से 2013 के बीच बड़ी संख्या में किसानों की भूमि क्रय अथवा अधिग्रहित की गई थी। इनमें कुछ किसान ऐसे रहे, जिन्हें 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिल सका। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर किसान और वे किसान भी शामिल हैं, जो विभिन्न कारणों से न्यायालय का रुख नहीं कर सके।
अब शासन के निर्देश के बाद ऐसे किसानों को भी मूल प्रतिकर की 64.7 प्रतिशत राशि अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में दिए जाने पर प्राधिकरण निर्णय ले सकेगा। इससे लंबे समय से अपने अधिकार की मांग कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
प्राधिकरण ने शासन को भेजा था प्रस्ताव
64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ दिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में पारित गजराज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले के आदेश का हवाला देते हुए वर्ष 2002 से 2013 के बीच क्रय या अधिग्रहित भूमि के उन किसानों को भी अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ देने का अनुरोध किया था, जिन्हें पहले इसका भुगतान नहीं हो सका था।
प्राधिकरण की इस पहल के बाद शासन स्तर पर मामले पर विचार किया गया। अब उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की ओर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच और पात्रता के आधार पर होगा भुगतान
शासन के निर्देश के अनुसार, वर्ष 2002 से 2013 के बीच भूमि क्रय अथवा अधिग्रहित होने के बावजूद जिन किसानों को 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिला है, उनके मामलों पर प्राधिकरण विचार कर सकता है।
इसके लिए प्राधिकरण संबंधित किसानों के भूमि रिकॉर्ड, पूर्व में किए गए भुगतान, अधिग्रहण अथवा क्रय से जुड़े दस्तावेज और अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच करेगा। पात्रता पूरी करने वाले किसानों के मामलों में लागू नियमों के अनुसार अतिरिक्त प्रतिकर देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
4,500 से अधिक किसानों को मिलने की उम्मीद
प्राधिकरण के अनुसार, शासन के इस निर्णय से 4,500 से अधिक किसानों को उनके लंबित अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ मिल सकता है। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है।
किसानों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर शासन की मंजूरी के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे किसानों को अब उम्मीद है कि जांच और पात्रता की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें जल्द ही अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान मिल सकेगा।
जनप्रतिनिधियों की भी रही अहम भूमिका
ग्रेटर नोएडा के किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिलाने की प्रक्रिया में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, स्थानीय सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह और दादरी विधायक तेजपाल नागर की भूमिका भी बताई गई है। शासनादेश जारी होने के बाद अब गेंद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पाले में है। प्राधिकरण द्वारा पात्र किसानों की पहचान और दस्तावेजों की जांच पूरी करने के बाद अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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