एसटीपी फेल, पर्यावरण कानूनों की अनदेखी | आम्रपाली सफायर सोसायटी | Noida Authority

टेन न्यूज नेटवर्क

NOIDA News (01 फरवरी, 2026): नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA Authority) ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सेक्टर-45 स्थित आम्रपाली सफायर-।। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक, जल खंड-तृतीय की ओर से सेक्टर-39 थाना पुलिस को पत्र भेजकर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।

प्राधिकरण के पर्यावरण सेल द्वारा 31 जनवरी 2026 को किए गए स्थलीय निरीक्षण (Inspection) में पाया गया कि सोसायटी परिसर में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि सोसायटी द्वारा लगातार पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की जा रही है, जो न केवल जल अधिनियम 1974 (Water Act), वायु अधिनियम 1981 (Air Act) बल्कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 एवं 2016 (Solid Waste Management Rules) का भी उल्लंघन है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) को अवगत कराते हुए सोसायटी पर 73 लाख 40 हजार रुपये का भारी अर्थदंड (Penalty) भी अधिरोपित किया गया है। इसके बावजूद नियमों का पालन न किए जाने को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों का खुला उल्लंघन माना गया है।


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