दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त प्रहार, 18 दिसंबर से लागू हुए कड़े नियम

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (18 December 2025): दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा ने सरकार को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। भारी वायु प्रदूषण और स्मॉग के चलते राजधानी में 18 दिसंबर से कई सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों का सीधा असर आम जनता, वाहन चालकों और दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा। सरकार का साफ कहना है कि हालात हेल्थ इमरजेंसी जैसे हो चुके हैं और अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) द्वारा GRAP-4 लागू किए जाने के बाद निगरानी और सख्ती और बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें मैदान में उतर चुकी हैं।

‘No PUC, No Fuel’ नीति लागू, पेट्रोल पंपों पर सख्त पहरा
दिल्ली में आज से ‘नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, नो फ्यूल’ नियम लागू कर दिया गया है। यानी जिस भी वाहन के पास वैध PUC नहीं होगा, उसे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इस नियम को लागू कराने के लिए पेट्रोल पंपों पर पुलिसकर्मी, आरटीओ, नगर निगम और खाद्य विभाग के अधिकारी तैनात किए गए हैं। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और वॉयस अलर्ट सिस्टम के जरिए वाहनों की जांच की जा रही है। आदेश की घोषणा के बाद ही PUC केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पुराने वाहनों पर पूरी तरह रोक, 12 लाख गाड़ियां रडार पर
प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहनों पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में BS-6 से कम श्रेणी के करीब 12 लाख वाहनों के चलने पर रोक लगाई गई है। दिल्ली के बाहर से आने वाले BS-6 के अलावा किसी भी वाहन को राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा। BS-4 और उससे पुराने वाहनों को सीज करने तक का प्रावधान किया गया है। जांच के लिए 580 पुलिस टीमें, 126 चेक पॉइंट और 37 विशेष वैन तैनात की गई हैं। नियम उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

निर्माण सामग्री ढोने वाले भारी वाहनों की एंट्री बैन
दिल्ली सरकार ने निर्माण सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों की राजधानी में एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया कि ऐसे ट्रकों को दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। पहले से ही निर्माण कार्यों पर रोक लागू है, अब सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि फायर ब्रिगेड, पुलिस, एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि धूल और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यह कदम जरूरी है।

50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, दफ्तरों पर नजर
प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली में सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनियां और कार्यालय रोस्टर या रोटेशन के आधार पर कर्मचारियों को बुला सकेंगे। इस नियम की निगरानी के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष समिति बनाई है। आदेश का उल्लंघन करने पर दफ्तरों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि पुलिस, अस्पताल, फायर ब्रिगेड और अन्य आपात सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा या नहीं, इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

जाम और निगरानी पर भी फोकस, गूगल मैप से बनेगी रणनीति
दिल्ली में प्रदूषण के साथ-साथ ट्रैफिक जाम को भी कम करने की तैयारी की गई है। राजधानी के 100 ट्रैफिक जाम हॉटस्पॉट्स पर गूगल मैप की मदद से जाम खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। सरकार का कहना है कि इन सभी सख्त कदमों का मकसद लोगों की सेहत की रक्षा करना है। दिल्लीवासियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। आने वाले दिनों में हालात के अनुसार और भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।