स्पोर्ट्स सिटी परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फ्लैट खरीदारों को मिली राहत

टेन न्यूज नेटवर्क

NOIDA News (05/12/2025): नोएडा की बहुचर्चित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में फंसे हजारों गृह खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। लंबे समय से अटके करीब 40 हजार फ्लैट खरीदारों के सपनों को नई उम्मीद देते हुए अदालत ने परियोजना का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस परियोजना में पिछले तीन वर्षों से निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा था।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने नोएडा प्राधिकरण और परियोजना विकसित करने वाले डेवलपर के बीच हुए समझौते को आधार मानते हुए निर्माण कार्य शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। पीठ ने स्पष्ट किया कि निर्माण पर लगा प्रतिबंध नोएडा बोर्ड की मंजूरी के बाद हटा दिया जाएगा।

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित मंजूरी मिलने के 30 से 45 दिनों के भीतर निर्माण पर लगा प्रतिबंध हट जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण ने 18 जनवरी 2021 को स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण पर रोक लगा दी थी। इस बीच, लोट्स समूह की ओर से प्राधिकरण को एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे नोएडा प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव में समूह ने बकाया राशि का 20 प्रतिशत दो माह में और शेष 80 प्रतिशत तीन वर्षों में छह किस्तों में चुकाने का आश्वासन दिया है।

डेवलपर ने प्राधिकरण को आश्वासन दिया है कि वह संशोधित मास्टर प्लान को 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा। यह प्लान मूल स्पोर्ट्स सिटी ब्रोशर और परियोजना की प्रारंभिक शर्तों के अनुसार ही तैयार होगा। इसके तहत न केवल आवासीय निर्माण पूरे किए जाएंगे, बल्कि परियोजना में वादा की गई खेल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। पूरा कार्य अगले तीन वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड केवल उसी मास्टर प्लान को स्वीकृति देगा जो मूल योजना और खरीदारों से किए गए वादों के अनुरूप होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान भी जोड़ा है। आदेश के मुताबिक, डेवलपर द्वारा बनाए गए हर टावर में 20 प्रतिशत फ्लैट प्राधिकरण के पास गारंटी के रूप में रहेंगे। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक डेवलपर प्राधिकरण का पूरा बकाया नहीं चुका देता। यदि बिल्डर भुगतान में चूक करता है या शर्तों का उल्लंघन करता है, तो प्राधिकरण को इन फ्लैटों की नीलामी करने का अधिकार होगा।

स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े वे बिल्डर, जिन्होंने अब तक अपना प्रस्ताव नहीं दिया है, उन्हें भी अगले 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव देना होगा। ऐसा करने पर वे भी इस फैसले के लाभ उठाने के पात्र होंगे और लंबे समय से रुके निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्पोर्ट्स सिटी के हजारों फ्लैट खरीदारों को वर्षों बाद राहत मिली है। तीन साल से ठप पड़ी परियोजना में अब दोबारा काम शुरू होने की उम्मीद है, जिससे घर मिलने की राह एक बार फिर आसान होती नजर आ रही है।


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