New Delhi News (28 October 2025): दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि अदालत द्वारा बनाई गई जोनल और सेंट्रल लेवल की कमेटियां निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस बढ़ोतरी और शिक्षकों की सैलरी से जुड़े मामलों में कोई न्यायिक निर्णय नहीं ले सकतीं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कमेटियों का काम केवल तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट देना है, न कि किसी विवाद पर अंतिम फैसला करना। यह आदेश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार यादव की बेंच ने सुनाया।
जजों के अधिकार कमेटियों को नहीं सौंपे जा सकते: हाईकोर्ट
बेंच ने कहा कि न्यायिक अधिकार केवल जजों के पास होते हैं और इन्हें किसी कमेटी या प्रशासनिक निकाय को नहीं सौंपा जा सकता। अदालत ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की, जो कई निजी स्कूलों ने दायर की थीं। इन स्कूलों ने आरोप लगाया था कि बनाई गई कमेटियां उनकी फीस संरचना और शिक्षकों के वेतन निर्धारण में हस्तक्षेप कर रही हैं, जो कानून के दायरे से बाहर है।
सिंगल जज के आदेश पर लगी रोक
दरअसल, इन स्कूलों ने उस सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया था कि 6वें और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षकों को वेतन और बकाया दिलाने के लिए जोनल और सेंट्रल कमेटियां गठित की जाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि उस आदेश के तहत कमेटियों को ऐसे अधिकार दे दिए गए थे जो न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़े थे, इसलिए वह आदेश वैधानिक रूप से सही नहीं था।
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ही बन सकती है: कोर्ट का स्पष्टीकरण
अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोर्ट केवल “फैक्ट फाइंडिंग कमेटी” बना सकती है, जिसका उद्देश्य अदालत की सहायता के लिए तथ्य जुटाना होता है, न कि किसी विवाद का निपटारा करना। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज का आदेश रद्द करते हुए मामला पुनः सुनवाई के लिए संबंधित बेंच को भेज दिया। साथ ही यह भी कहा कि दोनों पक्षों को अपने तर्क दोबारा प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।