मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, अब जोड़ों को मिलेगा 1 लाख रुपये का लाभ

टेन न्यूज नेटवर्क

GREATER NOIDA News (13/09/2025): उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बदलाव करते हुए लाभार्थियों की पात्रता सीमा और आर्थिक सहायता दोनों को बढ़ा दिया है। अब प्रत्येक जोड़े को कुल एक लाख रुपये का लाभ मिलेगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि शासन के नए निर्देशों के अनुसार अब योजना के अंतर्गत 60 हजार रुपये कन्या के खाते में, 25 हजार रुपये की वैवाहिक उपहार सामग्री और 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि पात्रता के लिए अब परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 3 लाख रुपये कर दी गई है। कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष अनिवार्य होगी। कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हो सकती है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री और स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी।

इच्छुक व्यक्ति https://cmsvy.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपने क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी, नगरीय निकाय कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से भी जानकारी ले सकते हैं।।


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