NOIDA News (16/07/2025): गौतमबुद्धनगर जिले में 1946 स्कूल बसों और मिनीबसों में से 47 वाहनों की रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त होने पर परिवहन विभाग ने संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए उनके पंजीकरण निलंबन/निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, 35 स्कूल वाहनों के हेल्थ सर्टिफिकेट की वैधता भी समाप्त हो चुकी है, जिन्हें तुरंत तकनीकी निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक जिले में विशेष स्कूल वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 872 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 4 पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की वैधता खत्म होने पर चालान किया गया और 25 वाहन अनियमितताओं के चलते सीज किए गए। कुल मिलाकर 29 वाहनों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की गई।
परिवहन विभाग ने दोहराया है कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के वाहन संचालन को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-39 के तहत गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।
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