दिल्ली में CCTV अनिवार्य: 5 जुलाई से लागू हुआ नया पुलिस निर्देश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (12/07/2025): देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों को देखते हुए दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। 5 जुलाई 2025 से लागू इस आदेश के तहत होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप और बैंक्वेट हॉल जैसे सार्वजनिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश 2 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान सभी प्रतिष्ठानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि CCTV कैमरों की कवरेज मुख्य प्रवेश द्वार से कम से कम 50 मीटर की दूरी तक होनी चाहिए ताकि आसपास की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 90 दिनों की होनी चाहिए। कैमरों की स्थिति सुचारू रहनी चाहिए और मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हर समय चालू अवस्था में रहें। खराब या निष्क्रिय कैमरों को गंभीर सुरक्षा चूक माना जाएगा।
पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब भी कानून व्यवस्था के हित में आवश्यकता हो, संबंधित प्रतिष्ठानों को CCTV रिकॉर्डिंग CD या अन्य डिजिटल माध्यम से पुलिस को तत्काल मुहैया करानी होगी। यदि लाइव निगरानी के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम (112) या नजदीकी थाने को सूचित करना अनिवार्य होगा। यह उपाय आपराधिक घटनाओं की समय रहते रोकथाम में सहायक होगा और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।
दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई प्रतिष्ठान इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। राजधानी में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के इस कदम को नागरिकों से व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है।
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