नोएडा (3 जून 2025): नोएडा प्राधिकरण ने अधिग्रहीत और कब्जा प्राप्त जमीन पर बिना अनुमति और बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को कार्रवाई की। प्राधिकरण की वर्क सर्किल-8 और 9 की भूलेख विभाग की संयुक्त टीम ने छह अलग-अलग खसरा नंबरों पर अवैध रूप से निर्मित की जा रही बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्क सर्किल-9 के अंतर्गत आने वाले गांव नगली वाजिदपुर में खसरा संख्या 168, 197, 204, 188 व 72 और वर्क सर्किल-8 के अंतर्गत गांव हाजीपुर के खसरा संख्या 237 पर ये निर्माण कार्य चल रहा था। ये सभी निर्माण प्राधिकरण की अनुमति के बिना किए जा रहे थे और मानचित्र स्वीकृति भी नहीं ली गई थी।
प्राधिकरण ने बताया कि इन निर्माणकर्ताओं को पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें निर्माण कार्य तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके, अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी रहा। ऐसे में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने इन निर्माणाधीन इमारतों को सील कर दिया।
“यह बिल्डिंग अवैध है” का बोर्ड किया चस्पा
प्राधिकरण ने इन सभी इमारतों पर “यह बिल्डिंग अवैध है” लिखवाकर आमजन को चेतावनी दी है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन अवैध इमारतों को नियमानुसार जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण ने एक एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें नागरिकों से अपील की गई कि वे ऐसी जमीनों या इमारतों की खरीद-फरोख्त से बचें, जो प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना बनाई गई हैं।
लोगों को भूमाफियाओं से सतर्क रहने की सलाह
प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी दी कि वे भूमाफियाओं के झांसे में न आएं, जो अधिग्रहीत या गैर अधिकृत जमीनों पर निर्माण कर अवैध रूप से मकान या फ्लैट बेचने का प्रयास कर रहे हैं। बताया गया कि इन जमीनों पर प्राधिकरण के नियोजन के अनुसार ही विकास कार्य प्रस्तावित हैं, और बिना स्वीकृति निर्माण कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
अब तक 150 इमारतों को घोषित किया गया अवैध
नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, अब तक लगभग 150 रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों पर “यह इमारत अवैध है” का बोर्ड लगाया जा चुका है। ये सभी इमारतें नियमों की अनदेखी कर बनाई गई हैं और इन्हें नियमानुसार गिराने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि नोएडा क्षेत्र में किसी भी तरह के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों और योजनाओं के अनुरूप ही विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि शहर की संरचना और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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