बिना अनुमति निर्माण कार्य करने पर जेपी विशटाउन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना

नोएडा (25 फरवरी 2025): सेक्टर-133 स्थित जेपी विश टाउनशिप में बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य जारी रखने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) ने 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद की गई।

ग्रेप प्रतिबंधों के बावजूद जारी था निर्माण कार्य

बीते दिनों वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया था। बावजूद इसके, जेपी विश टाउनशिप में निर्माण कार्य जारी था। किंग्सटन पार्क अपार्टमेंट के निवासी विनीत ने इस अवैध निर्माण की शिकायत मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम 23 जनवरी को स्थल निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां उन्हें आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) प्लांट चालू अवस्था में मिला।

बिना एनओसी चल रहा था आरएमसी प्लांट और डीजी सेट

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर 11 फरवरी को दोबारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि बिना एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लिए आरएमसी प्लांट और डीजी सेट का संचालन हो रहा था, साथ ही निर्माण कार्य भी जारी था। निर्माण स्थल पर कच्चा माल (रा मटेरियल) खुला पड़ा मिला, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका थी। बोर्ड की टीम ने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने का बंद करने का नोटिस जारी किया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा।

50 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगा जुर्माना

जेपी विश टाउनशिप ने आरएमसी प्लांट के संचालन के लिए आवेदन किया था, जिसे 26 जनवरी को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बावजूद 27 जनवरी से लगातार 24 दिनों तक निर्माण कार्य जारी रहा।इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों को आरएमसी प्लांट का संचालन तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए।

जुर्माना न भरने पर होगी सख्त कार्रवाई

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने बताया कि अगर जेपी विश टाउनशिप द्वारा जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर 133 स्थित जेपी विश टाउनशिप में ग्रेप प्रतिबंधों के बावजूद निर्माण कार्य जारी था। पहले नोटिस जारी किया गया, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका, जिसके बाद 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, उत्सव शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नोएडा में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार निगरानी कर रहा है। बिना अनुमति निर्माण कार्य करने वाले बिल्डरों और डेवलपर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : हिंदी न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।