Greater Noida News (06/11/2026): दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। त्योहारों के दौरान बस, टैक्सी, ऑटो और टेंपो से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वाहन संचालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने बस, टैक्सी और ऑटो-टेंपो संचालक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर त्योहारों के दौरान जिम्मेदारी से वाहन चलाने के निर्देश दिए हैं। चालकों और परिचालकों को यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने तथा महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की विशेष सुविधा का ध्यान रखने को कहा गया है। किसी भी यात्री के साथ अभद्रता की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
त्योहारों में यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक किराया वसूलने वालों पर परिवहन विभाग की विशेष नजर रहेगी। इसके लिए प्रवर्तन दल निगरानी करेगा। जांच में निर्धारित दर से अधिक किराया लेने की पुष्टि होने पर संबंधित वाहन का परमिट निरस्त करने के साथ वाहन जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा बसों, टैक्सी, ऑटो और टेंपो में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर भी चालान किया जाएगा। बसों की छत, पायदान या पीछे लटककर यात्रा कराने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
विभाग ने तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है। चालकों को एक्सप्रेसवे और प्रमुख मार्गों पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन संघों को भी अपने स्तर पर चालकों की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सड़क सुरक्षा के नियमों के तहत दोपहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए आईएसआई मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। वहीं कार और टैक्सी में चालक सहित आगे और पीछे बैठे सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगानी होगी। रेड लाइट का उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाना, नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करना और लेन के नियमों की अनदेखी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
त्योहारों के दौरान इन निर्देशों का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाएंगे। विभाग ने वाहन स्वामियों और परिवहन संगठनों से यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ परमिट निरस्तीकरण, वाहन जब्ती और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
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