दिल्ली में वकीलों की हड़ताल खत्म, केंद्र सरकार ने बिल पर पुनर्विचार का दिया आश्वासन
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (23 फरवरी 2025): केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ देशभर में वकीलों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है। सरकार के इस कदम के बाद दिल्ली की जिला अदालतों में पिछले एक सप्ताह से जारी वकीलों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सोमवार से सभी वकील दोबारा अपने काम पर लौट आएंगे।
दिल्ली बार एसोसिएशन के वकीलों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वकीलों का कहना है कि बिल के कुछ प्रावधान उनके अधिकारों को प्रभावित कर सकते थे, इसलिए यह जरूरी था कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सरकार की इस पहल की सराहना की और वकीलों से जल्द काम पर लौटने की अपील की। वहीं, दिल्ली ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने आधिकारिक पत्र जारी कर 24 फरवरी 2025 से सभी वकीलों को काम दोबारा शुरू करने का आग्रह किया है। इस संशोधित बिल को लेकर केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के वकीलों ने विरोध जताया था। वकीलों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधनों से उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए उनके संगठनों की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।
क्या है बिल पर विवाद?
इस विधेयक की सबसे विवादास्पद धारा 35A है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी वकील, अधिवक्ता संघ या उसका कोई सदस्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अदालत के कामकाज का बहिष्कार नहीं कर सकता और न ही किसी तरह से कोर्ट के काम में बाधा डाल सकता है। इस प्रावधान के तहत वकीलों की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव है, जबकि लंबे समय से हड़ताल वकीलों के विरोध दर्ज कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है।
वकीलों का तर्क और सरकार का रुख
वकीलों का कहना है कि यह बिल उनके विरोध के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि वे उनके अधिकारों और मांगों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को दोबारा संशोधित करें। सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है, जिससे वकीलों में संतोष देखा जा रहा है।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह वकीलों की आपत्तियों पर गौर कर सकती है और उनके सुझावों को शामिल कर सकती है। हालांकि, यह देखना होगा कि विधेयक में क्या बदलाव किए जाते हैं और इससे वकीलों की चिंताओं का समाधान किस हद तक होता है। फिलहाल, वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है और अदालतों में कामकाज फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया है।।
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