New Delhi News (28 July 2026): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नियामकीय कार्रवाई के बाद Paytm Payments Bank Limited (PPBL) को लेकर बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बैंक के परिसमापन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके लिए एक आधिकारिक परिसमापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर) की नियुक्ति भी कर दी है, जो अब बैंक की परिसंपत्तियों, देनदारियों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं की निगरानी करेंगे। यह फैसला आरबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुनाया गया है।
आरबीआई के अनुसार, Paytm Payments Bank के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत अप्रैल 2026 में हुई थी, जब नियामकीय मानकों के उल्लंघन और जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आधार पर बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने दिल्ली हाईकोर्ट में बैंक को औपचारिक रूप से बंद करने के लिए याचिका दायर की। अदालत ने 8 जुलाई और 22 जुलाई, 2026 के आदेशों के तहत बैंक के परिसमापन को मंजूरी देते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरिकुमार एम. नायर को Paytm Payments Bank का आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया है। अदालत के आदेश के अनुसार, 8 जुलाई 2026 से बैंक के निदेशक मंडल की सभी शक्तियां परिसमापक के पास होंगी। अब वही बैंक की संपत्तियों का प्रबंधन, देनदारियों का निपटारा, कानूनी दायित्वों का निर्वहन और परिसमापन से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं का संचालन करेंगे।
Paytm Payments Bank के खिलाफ यह पहली नियामकीय कार्रवाई नहीं है। वर्ष 2022 में आरबीआई ने बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 2024 में बैंक को नई जमा स्वीकार करने और कई बैंकिंग सेवाएं संचालित करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। लगातार सामने आई नियामकीय अनियमितताओं के बाद अप्रैल 2026 में बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जिसके बाद अब अदालत के आदेश से उसके औपचारिक परिसमापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इस फैसले के बाद Paytm Payments Bank के संचालन का अध्याय लगभग समाप्त हो गया है और अब आगे की सभी कार्रवाई अदालत की निगरानी में नियुक्त आधिकारिक परिसमापक द्वारा की जाएगी। आरबीआई का कहना है कि यह कदम बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने, नियामकीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। आने वाले समय में परिसमापक बैंक की संपत्तियों और देनदारियों के निपटारे से जुड़ी विस्तृत प्रक्रिया पूरी करेंगे।
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