नीले ड्रम हत्याकांड: दोषी मुस्कान और साहिल की कानूनी लड़ाई जारी, हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (03/10/2026): मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज की अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। दोनों ने जेल प्रशासन के समक्ष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की इच्छा जताई है। दोष सिद्ध होने के बाद जेल प्रशासन ने दोनों की निगरानी भी बढ़ा दी है।

जेल में हुई काउंसिलिंग

2 अक्टूबर को जेल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जेलर और डॉक्टरों की टीम ने मुस्कान और साहिल की काउंसिलिंग की। इस दौरान दोनों से उनकी मानसिक स्थिति और अदालत के फैसले के बाद की परिस्थितियों को लेकर बातचीत की गई। जेल प्रशासन के मुताबिक, काउंसिलिंग के दौरान दोनों ने फैसले के खिलाफ आगे कानूनी लड़ाई लड़ने की इच्छा जाहिर की।

क्या है पूरा मामला?

सौरभ राजपूत की 3 मार्च 2025 की रात हत्या कर दी गई थी। पुलिस के आरोपों के मुताबिक, सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया गया था।

इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश चले गए थे। 17 मार्च को उनके वापस लौटने के बाद मामले का खुलासा हुआ और 19 मार्च को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

14 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई

मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में सुनवाई हुई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी ठहराया है। अब 14 अक्टूबर 2026 को अदालत दोनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। दोनों ने जेल प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अदालत में पेश किए जाने की इच्छा जताई है। वहीं, हाईकोर्ट में कानूनी पैरवी के लिए जेल प्रशासन ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अधिवक्ता उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र भेजा है।

जेल में बच्ची को दिया था जन्म

जेल में रहने के दौरान मुस्कान ने 28 नवंबर 2025 को एक बच्ची को जन्म दिया था। सौरभ के परिवार की ओर से बच्ची को लेकर भी साहिल पर आरोप लगाए गए थे। अब जिला अदालत के फैसले के बाद दोनों ने उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी शुरू कर दी है और जरूरत पड़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है।


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