सुपरनोवा सोसायटी में किराएदारों को लेकर नई पॉलिसी लागू, PG-Hostel और Airbnb पर रोक
टेन न्यूज नेटवर्क
Noida News (03/10/2026): नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसायटी में किराए पर रहने वाले लोगों को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। सुपरनोवा अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (SNAOA) ने टेनेंसी, ऑक्यूपेंसी और रेजिडेंट कंडक्ट पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी है। नई नीति के तहत फ्लैटों में रहने वाले किराएदारों, उनके सत्यापन और सोसायटी में आवासीय व्यवस्था को लेकर कई प्रावधान तय किए गए हैं।
छात्रों और बैचलर्स के बजाय परिवार व वर्किंग प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता
नई नीति में फ्लैट मालिकों को किराएदार चुनते समय छात्रों और बैचलर्स की तुलना में परिवारों तथा वर्किंग प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। सोसायटी में पहले से रह रहे छात्रों या बैचलर्स के संबंध में भी प्रावधान रखा गया है। ऐसे किराएदारों को फ्लैट खाली करने के लिए एक महीने का नोटिस दिया जा सकता है और इसके बाद फ्लैट परिवार को किराए पर देने की व्यवस्था की जा सकती है।
हालांकि, यदि फ्लैट मालिक मौजूदा छात्र या बैचलर किराएदार को ही जारी रखना चाहता है, तो मामले को टेनेंसी कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। कमेटी की अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित किराएदार को एक महीने के भीतर फ्लैट खाली करना होगा।
PG, हॉस्टल और Airbnb के इस्तेमाल पर रोक
नीति के तहत फ्लैट का इस्तेमाल सामान्य आवासीय उद्देश्य के अलावा PG, हॉस्टल, डॉर्मिटरी, Airbnb, गेस्ट हाउस या व्यावसायिक लॉजिंग के तौर पर करने पर रोक लगाई गई है, खासकर जहां इस तरह का उपयोग कानून या सोसायटी के नियमों के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही फ्लैट में जरूरत से ज्यादा लोगों को रखने और बिना अनुमति किसी अन्य व्यक्ति को फ्लैट सबलेट करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
कॉमन एरिया में शराब और धूम्रपान पर सख्ती
सोसायटी के कॉमन एरिया को लेकर भी नियम सख्त किए गए हैं। लिफ्ट, लॉबी, कॉरिडोर, सीढ़ियों और अन्य साझा स्थानों पर धूम्रपान करने के साथ शराब या नशीले पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
नीति में हिंसा, धमकी, अवैध हथियार रखने, ड्रग्स, धोखाधड़ी, वेश्यावृत्ति अथवा किसी अन्य आपराधिक गतिविधि से जुड़े मामलों में कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे मामलों की जानकारी एसोसिएशन संबंधित पुलिस या सक्षम सरकारी एजेंसी को देगी।
शिकायत पर पहले जवाब का मौका, गंभीर मामलों में पुलिस को सूचना
सामान्य नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर संबंधित निवासी को पहले नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। लगातार नियम तोड़े जाने पर अंतिम नोटिस जारी किया जा सकता है। वहीं, गंभीर या आपराधिक प्रकृति के मामलों में पुलिस को तत्काल सूचना देने की व्यवस्था रखी गई है।
एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह कानून के विपरीत किसी किराएदार को अपने स्तर पर जबरन बेदखल नहीं कर सकती। यानी किराएदार से जुड़ी कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी।
पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा फ्लैट का कब्जा
नई व्यवस्था के तहत किसी नए किराएदार को फ्लैट का कब्जा सौंपने से पहले उसका पुलिस या टेनेंट वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। इसके अलावा फ्लैट मालिक को किराएदार से संबंधित आवश्यक जानकारी और दस्तावेज SNAOA के पास जमा कराने होंगे।
इन दस्तावेजों में किराएदार की पहचान, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, आपातकालीन संपर्क, वाहन की जानकारी, फ्लैट में रहने वाले लोगों की संख्या और किरायानामा समेत अन्य आवश्यक विवरण शामिल होंगे। किराएदार के आने या फ्लैट में रहने वाले किसी व्यक्ति के बदलने की जानकारी भी एसोसिएशन को देना अनिवार्य होगा।
एसोसिएशन की ओर से यह नीति सोसायटी में किराएदारों की जानकारी व्यवस्थित रखने, आवासीय उपयोग को नियंत्रित करने और सुरक्षा से जुड़े नियमों के पालन पर जोर देने के उद्देश्य से लागू की गई है।
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