चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (29 September 2026): सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग को दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल कानून में निर्धारित सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का पालन किए बिना किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है और उसके निर्णय निर्धारित वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सामूहिक रूप से लिए जाने चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि संबंधित वैधानिक ढांचे के अनुसार आयोग के फैसले सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर होने चाहिए। इसी आधार पर याचिका में आयोग के कामकाज की मौजूदा प्रक्रिया पर न्यायिक जांच की मांग की गई है।

मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया। अदालत ने याचिका को जल्द सूचीबद्ध किए जाने पर सहमति जताई है, हालांकि याचिका में उठाए गए आरोपों और कानूनी सवालों पर अंतिम रूप से कोई निर्णय सुनवाई के बाद ही होगा। इस मामले में अदालत यह भी देख सकती है कि निर्वाचन आयोग की बहुसदस्यीय संरचना और उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का किस तरह पालन किया जाना चाहिए।

इस याचिका की सुनवाई ऐसे समय में महत्वपूर्ण मानी जा रही है जब निर्वाचन आयोग की संस्थागत कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे सार्वजनिक चर्चा में हैं। हालांकि, अभी अदालत ने याचिका में लगाए गए आरोपों को सही या गलत नहीं ठहराया है। मामले की आगे की सुनवाई में याचिकाकर्ता की दलीलों के साथ निर्वाचन आयोग का पक्ष भी सामने आएगा और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कोई कानूनी निष्कर्ष निकाल सकेगा।


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