यमुना में जहर वाले बयान पर फंस गए केजरीवाल! | सोनीपत कोर्ट में नहीं हुए पेश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (17 फरवरी 2025): दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा के सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्हें यमुना नदी में जहर मिलाने के अपने बयान को लेकर 17 फरवरी को अदालत के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन उन्होंने अपने वकील के माध्यम से वकालतनामा पेश कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

क्या है मामला?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया था कि “हरियाणा सरकार ने यमुना नदी के पानी में जहर मिला दिया है।” उनका दावा था कि अगर दिल्ली जल बोर्ड ने यह जहर नहीं पकड़ा होता, तो यह एक “सामूहिक नरसंहार” में बदल सकता था। इस बयान के बाद हरियाणा सरकार ने इसे “गैर-जिम्मेदाराना और भ्रामक” करार दिया था और कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

हरियाणा सरकार ने केजरीवाल के इस बयान को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2-डी और 54 के तहत आपत्तिजनक माना। इसको लेकर वाटर सर्विस डिवीजन राई के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सोनीपत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) नेहा गोयल की अदालत में केस दर्ज किया गया।

कोर्ट का रुख

कोर्ट ने 29 जनवरी को केजरीवाल को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। कोर्ट ने कहा था, “अगर वह अगली सुनवाई में पेश नहीं होते हैं, तो इसे यह माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार होगी।”

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी का “राजनीतिक षड्यंत्र” बताया और कहा कि हरियाणा सरकार यमुना के जल की गुणवत्ता को लेकर पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खुद कई स्थानों पर यमुना का पानी पीकर यह साबित करने की कोशिश की कि इसमें कोई जहर नहीं है।

अब अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की है। अगर केजरीवाल उस दिन भी पेश नहीं होते हैं, तो कोर्ट उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल, आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।।


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