New Delhi News (27 September 2026): प्रीपेड मोबाइल यूजर्स से जुड़े भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के नए फैसले पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुशी जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार और TRAI का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नए नियमों से मोबाइल उपभोक्ताओं को रिचार्ज के अधिक विकल्प मिलेंगे और उनकी कई पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि ‘टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) रेगुलेशंस, 2026’ उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है।
राघव चड्ढा ने बताया कि 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान से उपभोक्ताओं को साल में 13 बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह संख्या 12 रिचार्ज तक रह जाएगी। इसके साथ ही ऐसे प्लान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है जिनमें केवल वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इससे उन ग्राहकों को फायदा हो सकता है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है और वे मुख्य रूप से कॉलिंग के लिए मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उनके मुताबिक, इससे कम बजट वाले ग्राहकों के लिए भी अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
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सांसद ने कहा कि कई लोगों ने सीमित और कम लचीले रिचार्ज विकल्पों को लेकर अपनी चिंताएं उनके साथ साझा की थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 11 मार्च 2026 को संसद में प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं की इन समस्याओं को उठाया था और ग्राहकों के लिए सस्ते तथा अधिक विकल्प वाले प्लान की मांग की थी। उन्होंने खास तौर पर 28 दिन की वैधता वाले रिचार्ज का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि साल में 12 महीने होने के बावजूद उपभोक्ताओं को 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा था कि कई ग्राहक डेटा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्हें ऐसे प्लान लेने पड़ते हैं जिनमें डेटा शामिल होता है।
राघव चड्ढा ने रिचार्ज की वैधता समाप्त होने के बाद इनकमिंग और आउटगोइंग सेवाओं से जुड़ी समस्या का मुद्दा भी संसद में उठाया था। TRAI के 2026 के नए नियम जारी होने के बाद उन्होंने एक वीडियो साझा कर फैसले पर खुशी जताई और सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की पसंद और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाई गई मांगों पर कार्रवाई हुई है। नए नियमों के लागू होने से प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के लिए रिचार्ज विकल्पों और प्लान की संरचना में बदलाव देखने को मिल सकता है।
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