आकृति चौधरी NSA मामला: SC ने DM मेधा रूपम से ₹5 लाख वसूली के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
टेन न्यूज नेटवर्क
Noida News (24/09/2026): गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम को आकृति चौधरी के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें आकृति चौधरी की NSA के तहत हिरासत को निरस्त करते हुए ₹5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस राशि की वसूली डीएम मेधा रूपम सहित संबंधित अधिकारियों से करने की बात कही थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने डीएम मेधा रूपम तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की। डीएम की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रखा। आकृति चौधरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस अदालत में पेश हुए।
हाईकोर्ट ने हिरासत रद्द कर मुआवजे का दिया था निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को आकृति चौधरी के खिलाफ जारी NSA हिरासत आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि यदि किसी अन्य मामले में उनकी जरूरत नहीं है तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश में इस राशि की वसूली मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, जिसमें जिलाधिकारी भी शामिल थीं, से किए जाने की बात कही गई थी।
डीएम की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील
सुप्रीम कोर्ट में डीएम मेधा रूपम की ओर से तुषार मेहता ने हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि NSA के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत का निर्णय एक बहुस्तरीय प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद लिया जाता है। उनके अनुसार जिलाधिकारी इस पूरी प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा होती हैं और निर्णय कई स्तरों से होकर आगे बढ़ता है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी ने भी इसी प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि मामले में हिरासत का प्रस्ताव थाना स्तर से शुरू हुआ था। इसके बाद संबंधित प्रस्ताव विभिन्न प्रशासनिक स्तरों से गुजरते हुए जिलाधिकारी तक पहुंचा। उन्होंने अदालत को बताया कि इसके बाद भी मामले की प्रक्रिया सलाहकार बोर्ड और राज्य तथा केंद्र सरकार के स्तर तक गई थी।
हाईकोर्ट की टिप्पणियों वाले हिस्से पर भी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मेरिट पर अंतिम सुनवाई होने तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश के संबंधित हिस्सों के अमल पर अंतरिम रोक लगाई है। विशेष रूप से हाईकोर्ट के फैसले के पैरा 27 से 33 में डीएम के संबंध में की गई टिप्पणियों और ₹5 लाख मुआवजे की वसूली से जुड़े निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।
अप्रैल में मजदूरों के प्रदर्शन के बाद हुई थी कार्रवाई
मामला 13 अप्रैल 2026 को नोएडा में हुए मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति हिंसक होने के बाद पुलिस और प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी घटनाक्रम में लखनऊ के पत्रकार सत्यम वर्मा और नोएडा की कार्यकर्ता आकृति चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी।
पुलिस की ओर से दोनों पर सोशल मीडिया के माध्यम से मजदूरों को उकसाने और विदेशी फंडिंग से संबंधित आरोप लगाए गए थे। आकृति चौधरी को 11 अप्रैल को मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई थी। बाद में उनकी हिरासत को अदालत में चुनौती दी गई।
पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला
आकृति चौधरी को निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने को कहा था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और NSA के तहत हिरासत को चुनौती दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने आकृति के खिलाफ जारी हिरासत आदेश को रद्द करते हुए उनकी रिहाई का निर्देश दिया और ₹5 लाख मुआवजे का आदेश भी पारित किया।
कौन हैं आकृति चौधरी?
आकृति चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। नोएडा मजदूर प्रदर्शन से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की थी। इसी प्रकरण में कार्यकर्ता और पत्रकार सत्यम वर्मा के खिलाफ भी NSA के तहत कार्रवाई की गई थी।
उस समय नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने आरोपियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो साक्ष्य उपलब्ध होने का दावा किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद हाईकोर्ट के उस फैसले के संबंधित हिस्सों पर फिलहाल अमल रुका रहेगा।।
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