1 अप्रैल 2027 से बिना BIS रजिस्ट्रेशन वाले स्क्रीन गार्ड और टेम्पर्ड ग्लास की बिक्री पर रोक

टेन न्यूज़ नेटवर्क

National News (22 September 2026): स्मार्टफोन यूजर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले स्क्रीन गार्ड और टेम्पर्ड ग्लास को लेकर सरकार ने नए गुणवत्ता मानक तय किए हैं। 1 अप्रैल 2027 से बिना BIS रजिस्ट्रेशन वाले घटिया गुणवत्ता के मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर की बिक्री पर रोक लग जाएगी। सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के तहत स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानक लागू करने का फैसला किया है।

नया मानक IS 19348:2025 लागू होगा: स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए IS 19348:2025 (Glass Screen Protector — Specification) मानक तय किया गया है। इसके तहत बाजार में बिकने वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर की गुणवत्ता को निर्धारित मानकों के अनुरूप होना जरूरी होगा। सरकार ने यह बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण आवश्यकता) आदेश, 2021 में संशोधन के जरिए किया है।

ग्लास की मजबूती से लेकर मोटाई तक होगी जांच: नए मानक के तहत स्क्रीन प्रोटेक्टर की गुणवत्ता जांच में कई पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें ग्लास की मजबूती, मोटाई, आयाम, एंटी-शटर फिल्म और ओलेओफोबिक कोटिंग जैसे मानकों की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य ऐसे स्क्रीन प्रोटेक्टर की बिक्री को नियंत्रित करना है जो तय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते और इस्तेमाल के दौरान आसानी से टूट सकते हैं या फोन की स्क्रीन को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाते।

1 अप्रैल 2027 से पूरे देश में प्रभावी होगा नियम: सरकार के मुताबिक नए नियम पूरे देश में 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे। इसके बाद मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर के कारोबार से जुड़े निर्माताओं और विक्रेताओं को निर्धारित BIS मानकों का पालन करना होगा। नए नियम से बाजार में बिकने वाले स्क्रीन गार्ड और टेम्पर्ड ग्लास की गुणवत्ता को लेकर एक समान मानक लागू होगा और उपभोक्ताओं को प्रमाणित गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।


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