ग्रेटर नोएडा (16 फरवरी 2025): उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने 2,707 रियल एस्टेट एजेंट्स को परियोजनाओं के क्रय-विक्रय से हटा दिया है। इन एजेंट्स का पंजीकरण समाप्त हो चुका था और उनके नाम अब परियोजना की वेबसाइट से हटा दिए गए हैं। इसका मतलब है कि ये एजेंट प्रदेश की किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में क्रय-विक्रय का कार्य नहीं कर पाएंगे।
रेरा के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई उन एजेंट्स के खिलाफ की गई है जिनका पंजीकरण खत्म हो चुका था और जिन्होंने अपनी नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की। प्रदेश में रेरा के तहत कुल 6,715 एजेंट्स पंजीकृत हैं, जिनमें से 4,448 एनसीआर क्षेत्र के और 2,267 अन्य जिलों के हैं। इनमें से एनसीआर के 1,867 और अन्य जिलों के 840 एजेंट्स का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है।
रेरा ने रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। अब तक, पंजीकरण प्राप्त करने वाले एजेंट्स को पहले रियल एस्टेट संबंधित प्रशिक्षण में शामिल होना होता है और इसके बाद उन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। यदि कोई एजेंट प्रमाणपत्र के बिना रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करता है, तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जिन एजेंट्स ने प्रशिक्षण में रुचि नहीं दिखाई या प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया, उनका पंजीकरण नवीनीकरण भी नहीं किया जाएगा।
रेरा ने यह कदम बिल्डर्स द्वारा परियोजनाओं में एजेंट्स के माध्यम से यूनिटों के क्रय-विक्रय पर नियंत्रण बढ़ाने और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए उठाया है।।
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