प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 का शुभारंभ, पात्र लाभार्थियों को मिलेगा आवास का लाभ

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (16 फरवरी 2025): प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 का शुभारंभ शनिवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास प्रदान करना है। योजना के तहत अब तक जिन परिवारों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला, वे इसके पात्र होंगे।

योजना के अंतर्गत पात्रता:

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 में विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया है कि आय वर्ग के आधार पर शहरी गरीबों को आवास प्रदान किया जा सके। योजना के तहत:

दुर्बल आय वर्ग (BPL): जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है।
निम्न आय वर्ग (LIG): जिनकी वार्षिक आय तीन से छह लाख रुपये तक है।
मध्यम आय वर्ग (MIG): जिनकी वार्षिक आय छह लाख से नौ लाख रुपये तक है।

इन तीन श्रेणियों के लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए संबंधित परिवारों को अपनी आय, जाति, और निवास प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करना होगा। इसके बाद, पात्रता की जांच की जाएगी और लाभार्थियों के बैंक खातों में किस्तों में धनराशि भेजी जाएगी।

विशेष प्राथमिकताएं:

इस योजना में कुछ विशेष वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें विधवा महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्ग के लोग शामिल हैं। इसके अलावा, सफाई कर्मचारी, पीएम स्व-निधि योजना से लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और भवन निर्माण श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया:

पात्र आवेदक अपने मोबाइल फोन या निकटवर्ती जन सेवा केंद्र से योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में आवेदक को परिवार के सदस्य का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, और निवास प्रमाणपत्र सहित भूमि के कागजात भी जमा करने होंगे।

केंद्र और राज्य सरकार का योगदान:

आवास योजना के तहत आवास निर्माण की लागत केंद्र सरकार, राज्य शहरी स्थानीय निकाय और लाभार्थियों के बीच साझी होगी। इसके अलावा, ब्याज सब्सिडी योजना को छोड़कर आवास निर्माण की राशि किस्तों में वितरित की जाएगी।

पूर्व लाभार्थी को शपथ पत्र देना होगा:

जो लोग पिछले 20 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत पात्र नहीं होंगे। ऐसे आवेदकों को निकाय द्वारा सत्यापन के दौरान एक शपथ पत्र देना होगा।

आधिकारिक निर्देश:

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को चिह्नित कर जल्द से जल्द उन्हें आवास का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से शहरी गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों को आवासीय संकट से राहत मिलने की उम्मीद है।

यह योजना समाज के वंचित वर्गों के लिए एक नई आशा लेकर आई है, जो अब अपनी जीवनशैली में सुधार करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।।


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