आकृति चौधरी की NSA हिरासत पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी यूपी सरकार
टेन न्यूज नेटवर्क
Noida News (10/09/2026): नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन से जुड़े मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा और एक्टिविस्ट आकृति चौधरी की NSA के तहत हिरासत रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सरकार के इस रुख की जानकारी दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को आकृति चौधरी के खिलाफ जारी हिरासत आदेश को निरस्त कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उस समय उठा, जब गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के एक छात्र को प्रदर्शन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की जानकारी अदालत को दी गई।
छात्र को नोटिस जारी किए जाने पर CJI सूर्यकांत ने नाराजगी जताई। अदालत को बताया गया कि प्रदर्शन से संबंधित कुछ FIR पहले ही रद्द की जा चुकी हैं और भविष्य में छात्रों के खिलाफ जबरन कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। इस पर CJI ने कहा कि कोई भी मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। बाद में तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि नोटिस नोएडा की जिलाधिकारी ने नहीं, बल्कि ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जारी किया था।
दरअसल, 13 अप्रैल 2026 को नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। इसी मामले में आकृति चौधरी और पत्रकार सत्यम वर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई थी। आकृति चौधरी ने अपनी हिरासत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनका डिटेंशन ऑर्डर रद्द कर दिया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार की ओर से पेश की गई सामग्री के आधार पर हिरासत किए जाने पर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही आकृति चौधरी को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। मुआवजे की राशि नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम की व्यक्तिगत सैलरी से वसूल किए जाने का भी निर्देश दिया गया था।
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