ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जमीन की सब-लीज में कथित फर्जीवाड़ा, पूर्व GM समेत 11 पर FIR

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (21/08/2026): ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करीब 72 हजार वर्गमीटर जमीन की सब-लीज और कंपनी की हिस्सेदारी से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। गायत्री हॉस्पिटेलिटी एंड रियलकॉन लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व महाप्रबंधक रवीन्द्र तोंगड़, उनकी पत्नी कुशल सिंह और सीआरसी ग्रुप के तीन निदेशकों समेत 11 लोगों को नामजद किया गया है। छह-सात अज्ञात लोगों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है।

शिकायत के अनुसार, फरवरी 2011 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जीएच-11 नंबर का करीब 72 हजार वर्गमीटर भूखंड गायत्री हॉस्पिटेलिटी एंड रियलकॉन लिमिटेड को लीज पर दिया था। आरोप है कि बाद में जमीन के कुछ हिस्सों को अलग-अलग कंपनियों के नाम सब-लीज किया गया। वर्ष 2013 में करीब 20 हजार वर्गमीटर और 2014 में करीब 14 हजार वर्गमीटर जमीन की सब-लीज किए जाने पर शिकायतकर्ता ने सवाल उठाए हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी में पूर्व GM के रिश्तेदारों को निदेशक बनाया गया और उनकी पत्नी को कंपनी की 73 प्रतिशत हिस्सेदारी दी गई। आरोप है कि इसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जमीन की सब-लीज कराई गई और मूल कंपनी को मिलने वाली रकम का निर्धारित तरीके से भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा वर्ष 2015-16 में हिस्सेदारी से जुड़े लेनदेन में करीब पांच करोड़ रुपये के बकाये और रकम के कथित दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है।

मामले में यह भी दावा किया गया है कि मूल 72 हजार वर्गमीटर के प्रोजेक्ट में फ्लैटों की बुकिंग शुरू होने के बाद परियोजना का क्षेत्रफल घटाकर करीब 36 हजार वर्गमीटर कर दिया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, बाद में पुरानी बुकिंग को इसी कम क्षेत्रफल वाले हिस्से में समायोजित किया गया। वर्ष 2018 में कथित विवादित जमीन पर सीआरसी ग्रुप के साथ संयुक्त परियोजना विकसित करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने का भी आरोप है।

शिकायत में बैंक लोन और परियोजना से जुड़े दूसरे कामों में कथित कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल, कंपनी के रिकॉर्ड और बैलेंसशीट में वित्तीय अनियमितताओं तथा दिसंबर 2025 में रकम के विवाद को लेकर शिकायतकर्ता को धमकी दिए जाने की बात कही गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उपनिरीक्षक जितेन्द्र सिंह को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस अब जमीन के मूल दस्तावेज, सब-लीज रिकॉर्ड, कंपनी के कागजात और बैंक लेनदेन की जांच करेगी। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।


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