EPFO की नियोक्ताओं से अपील: EEC-2026, विश्वास और एमनेस्टी योजनाओं का उठाएं लाभ

टेन न्यूज नेटवर्क

Greater Noida News (22/07/2026): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, ठेकेदारों तथा छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों (Exempted PF Trusts) से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई तीन विशेष अनुपालन योजनाओं—कर्मचारी नामांकन अभियान (Employees’ Enrolment Campaign-EEC 2026), विश्वास योजना-2026 और एमनेस्टी योजना-2026—का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।

क्षेत्रीय आयुक्त-II विजय कुमार ने कहा कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाना, पुराने लंबित मामलों का समाधान करना और पूर्व में हुई अनुपालन संबंधी त्रुटियों को सुधारने का अवसर उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि ईपीएफओ लगातार यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहा है कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले। सरकार की ओर से शुरू की गई ये विशेष योजनाएं नियोक्ताओं को स्वैच्छिक रूप से अपनी कमियों को दूर करने, लंबित विवादों का निस्तारण कराने तथा पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना से जोड़ने का सुनहरा अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने सभी नियोक्ताओं से निर्धारित अवधि के भीतर इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया।

कर्मचारी नामांकन अभियान (EEC-2026) क्या है?

ईपीएफओ के अनुसार, कर्मचारी नामांकन अभियान (Employees’ Enrolment Campaign-EEC 2026) एक विशेष स्वैच्छिक अनुपालन अभियान है। इसके तहत ऐसे पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण कराया जा सकेगा, जिन्हें पूर्व में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश उनका नामांकन नहीं हो पाया।

इस अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एवं कर्मचारी अभिलेखों को अद्यतन करने, भविष्य में नियमित अनुपालन सुनिश्चित करने तथा श्रमिकों के सेवानिवृत्ति संबंधी अधिकारों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। पात्र नियोक्ता अधिसूचित अवधि के दौरान नियुक्त अपंजीकृत कर्मचारियों का विवरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर उन्हें भविष्य निधि योजना से जोड़ सकते हैं।

विश्वास योजना-2026 से मिलेगा विवादों का समाधान

विश्वास योजना-2026 को भविष्य निधि अंशदान के विलंबित भुगतान से जुड़े मामलों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से शुरू किया गया है।इस योजना के अंतर्गत पात्र मामलों में क्षतिपूर्ति (Damages) में राहत देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही लंबित विवादों और न्यायालयीन मामलों के समाधान को बढ़ावा देने, अनावश्यक मुकदमेबाजी कम करने तथा नियोक्ताओं को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है।

हालांकि ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि यह योजना भविष्य निधि अंशदान अथवा उस पर देय ब्याज से किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं करती। यह केवल अधिसूचित पात्र मामलों में क्षतिपूर्ति (Damages) से संबंधित राहत तक सीमित है।

एमनेस्टी योजना-2026 से मिलेगा नियमितीकरण का अवसर

एमनेस्टी योजना-2026 विशेष रूप से उन प्रतिष्ठानों के लिए लागू की गई है जो छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यास (Exempted PF Trust) संचालित कर रहे हैं, लेकिन उनके पास विधिवत छूट अधिसूचना उपलब्ध नहीं है अथवा जिनकी अनुपालन स्थिति का नियमितीकरण आवश्यक है।

योजना के तहत पात्र प्रतिष्ठानों को एकमुश्त नियमितीकरण का अवसर दिया जाएगा। आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा डिजिटल माध्यम से आवेदन एवं निस्तारण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही छूट प्राप्त न्यासों में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने तथा अनुपालन संबंधी जटिलताओं को दूर करने का भी प्रावधान किया गया है। यह योजना अधिसूचना में निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगी।

योजनाओं से होंगे कई अहम लाभ

ईपीएफओ का कहना है कि इन तीनों विशेष योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अधिक संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा, भविष्य निधि कवरेज का विस्तार होगा, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा और विवादों व मुकदमेबाजी में कमी आएगी। साथ ही अनुपालन प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनेगी, जिससे सुशासन को भी मजबूती मिलेगी। श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी इन योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

नियोक्ताओं से समय रहते आवेदन करने की अपील

क्षेत्रीय आयुक्त-II विजय कुमार ने सभी नियोक्ताओं से अपने प्रतिष्ठानों की अनुपालन स्थिति की समीक्षा करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर इन विशेष योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी, मार्गदर्शन या प्रक्रिया संबंधी सहायता के लिए नियोक्ता ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के सुविधा केंद्र अथवा संबंधित प्रवर्तन अधिकारी एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा सभी पात्र नियोक्ताओं और कर्मचारियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।


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