छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (22 July 2026): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वकील ने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह याचिका नीट परीक्षा, प्रश्नपत्र लीक और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े छात्र आंदोलन से संबंधित है। हालांकि, अदालत ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान वकील ने अदालत को बताया कि प्रदर्शन के समय पुलिस की कथित ज्यादती के वीडियो मौजूद हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अदालत वीडियो देखने में रुचि नहीं रखती और उसके पास ऐसे वीडियो देखने का समय भी नहीं है। उन्होंने वकील से कहा, “हमारा समय और अपना समय बर्बाद मत कीजिए।” इसके बाद अदालत ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

यह याचिका कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आह्वान पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्नपत्र लीक के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी इसी मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर चुका है। हाई कोर्ट ने कहा था कि हर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में अदालत को तत्काल हस्तक्षेप के लिए नहीं घसीटा जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद याचिकाकर्ताओं को नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई का इंतजार करना होगा।


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