CJP के संसद मार्च पर दिल्ली हाईकोर्ट में PIL, कोर्ट ने कहा- ‘कोर्ट को इसमें मत घसीटिए’
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (21 July 2026): कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने के आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका (PIL) का तत्काल उल्लेख किया गया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया, लेकिन अदालत ने इसे नियमित प्रक्रिया के तहत सुनने की बात कही। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “कोर्ट को इसमें मत घसीटिए, मामला कल आएगा।”
दरअसल, CJP ने संसद की ओर मार्च का आह्वान किया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि नई दिल्ली क्षेत्र में BNSS की धारा 163 लागू है और किसी भी प्रकार के मार्च या जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर और संसद मार्ग की ओर बढ़े, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। इस दौरान लाठीचार्ज और बल प्रयोग के आरोप सामने आए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया।
इन्हीं आरोपों के आधार पर दाखिल जनहित याचिका में पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। अदालत ने फिलहाल मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और स्पष्ट किया है कि तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने संकेत दिया कि याचिका पर नियमित सूची के अनुसार सुनवाई होगी, जो न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है।
अब अगली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट सबसे पहले यह तय करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। यदि अदालत को प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ दिखाई देता है तो दिल्ली पुलिस से विस्तृत जवाब तलब किया जा सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो फुटेज, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों को भी अदालत मंगा सकती है। ऐसे में संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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