Gautam Buddha Nagar News (24/06/2026): गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देशन में जनपद गौतमबुद्ध नगर में संचालित कोचिंग संस्थानों की अग्नि सुरक्षा एवं पंजीकरण की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में आज 20 कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण संबंधी अभिलेखों एवं अग्निशमन उपकरणों की जांच की गई।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जांच के दौरान सभी संस्थानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं पंजीकरण संबंधी अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया। इनमें 12 कोचिंग संस्थानों की अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, जबकि 6 संस्थानों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियां मिलने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान ओम एजुकेशन कोचिंग सेंटर, सेक्टर-149, नोएडा में आवश्यक पंजीकरण एवं भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) उपलब्ध नहीं पाया गया। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए उक्त कोचिंग सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। इसी प्रकार बसु कोचिंग सेंटर, सेक्टर-49, नोएडा का निरीक्षण किया गया, जहां वैध पंजीकरण उपलब्ध न होने के कारण उसे भी तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
इसके अतिरिक्त विक्टर कोचिंग सेंटर, सेक्टर-49, नोएडा तथा साई विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज, सेक्टर-149, नोएडा निरीक्षण के दौरान बंद पाए गए। दोनों संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे दो दिनों के भीतर अपने समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने अथवा आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण न पाए जाने की स्थिति में संबंधित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सेक्टर-104 स्थित एक होटल एवं एक गेमिंग जोन को भी अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चेतावनी जारी की गई है।

जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जनपद में होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, हाईराइज सोसायटियों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों का संचालन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक 116 संस्थानों को विभिन्न कमियों के कारण नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 56 संस्थानों ने अपनी कमियों का निस्तारण कर लिया है। वहीं, 21 संस्थानों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया जा चुका है तथा शेष के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पंजीकरण एवं आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना संचालित संस्थानों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।।
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