दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं को नकद लाभ का वादा, पूर्व जज ने हाई कोर्ट में दी चुनौती
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (4 फरवरी 2025): दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को हर महीने नकद लाभ देने के वादे के खिलाफ एक पूर्व न्यायाधीश ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने इसे चुनावी भ्रष्ट आचरण करार देते हुए इसे रोकने की मांग की है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट्स के अनुसार, रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. धींगड़ा ने अदालत में याचिका दाखिल कर त्वरित सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने तुरंत सुनवाई की मंजूरी नहीं दी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि चुनावी लाभ देने के ऐसे वादे न केवल चुनाव कानूनों का उल्लंघन हैं, बल्कि मतदाताओं के मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी हैं।
याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, भाजपा ने महिला समृद्धि योजना, और कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना का वादा किया है। इन योजनाओं के तहत राजनीतिक दल चुनाव जीतने पर महिलाओं को ₹2,100 से ₹2,500 तक का मासिक भुगतान देने का वादा कर रहे हैं।
पूर्व जस्टिस ने अपनी याचिका में दलील दी है कि यह वादे रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 की धारा 123(1) (भ्रष्ट आचरण), धारा 127A (अवैध चुनाव सामग्री), और भारतीय दंड संहिता की धारा 170 व 171 (चुनाव में रिश्वत और मतदाताओं को प्रभावित करना) का उल्लंघन करते हैं।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन योजनाओं के जरिए राजनीतिक दल मतदाताओं का व्यक्तिगत डेटा एकत्रित कर रहे हैं, जो उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
चुनावों में इस तरह के प्रलोभन देने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। जबकि पार्टियां इसे जनकल्याणकारी योजना बता रही हैं, कई लोग इसे चुनावी रिश्वत और लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला सुनाती है और क्या यह मामला भविष्य में चुनावी नीतियों पर कोई असर डाल सकेगा।।
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