National News (28/05/2026): इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हुक्का बार संचालन को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि हुक्का बार चलाना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनहित की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस उद्देश्य से लगाए गए प्रतिबंध पूरी तरह वैध हैं।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी करते हुए उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें हुक्का बार संचालकों ने प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि हुक्का बार का संचालन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के दायरे में आता है, इसलिए प्रशासन उनके प्रतिष्ठानों को बंद नहीं करा सकता। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि किसी गतिविधि से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका हो, तो सरकार को उस पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने माना कि स्वास्थ्य सुरक्षा को व्यक्तिगत व्यावसायिक हितों से ऊपर रखा जाना चाहिए। कई हुक्का बार संचालकों ने प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। संचालकों का आरोप था कि उनके प्रतिष्ठानों को जबरन बंद कराया गया और नए लाइसेंस जारी करने से भी इनकार किया गया।
याचिकाओं में प्रशासनिक कदमों को अवैध बताते हुए राहत की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई को उचित ठहराया। फैसले के बाद प्रदेश में हुक्का बारों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को कानूनी आधार और मजबूती मिलने की संभावना है। सुनवाई के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई। अदालत ने माना कि हुक्का और तंबाकू आधारित उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसका प्रभाव विशेष रूप से युवाओं पर पड़ता है।
हुक्का को कई लोग सिगरेट की तुलना में कम नुकसानदायक मानते हैं, जबकि चिकित्सकीय शोध इसे भी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताते हैं। इसी आधार पर राज्य सरकारें समय-समय पर हुक्का बारों पर नियंत्रण संबंधी कदम उठाती रही हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह निर्णय भविष्य में हुक्का बारों को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों और प्रशासनिक कार्रवाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि अब अवैध रूप से संचालित हुक्का बारों पर निगरानी और कार्रवाई और तेज हो सकती है।।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।