UP Rera का बड़ा फैसला: फ्लैट ट्रांसफर फीस पर सख्ती

टेन न्यूज नेटवर्क

Uttar Pradesh News (06/05/2026): उत्तर प्रदेश में फ्लैट के हस्तांतरण के नाम पर बिल्डरों द्वारा की जा रही भारी भरकम वसूली पर अब सख्ती से लगाम लग गई है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने नए प्रावधान लागू करते हुए ट्रांसफर शुल्क को तय सीमा में बांध दिया है, जिससे लाखों घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

प्राधिकरण द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, यदि किसी आवंटी का निधन हो जाता है और संपत्ति उसके पारिवारिक उत्तराधिकारी के नाम की जाती है, तो प्रमोटर केवल 1,000 रुपये तक की ही प्रक्रिया शुल्क ले सकेगा। वहीं, अगर फ्लैट किसी गैर-परिवार व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, तो यह शुल्क अधिकतम 25,000 रुपये तक सीमित रहेगा।

अब तक कई बिल्डर इस प्रक्रिया के नाम पर अत्यधिक रकम वसूल रहे थे। कुछ मामलों में यह शुल्क प्रति वर्गफुट के हिसाब से लिया जाता था, जिससे कुल राशि लाखों में पहुंच जाती थी। शिकायतों की बढ़ती संख्या के बाद प्राधिकरण ने जांच कर पाया कि पूर्ण भुगतान के बाद अतिरिक्त शुल्क लेना नियमों के विपरीत है।

इस दिशा में कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने विनियम 47 में संशोधन किया है, जो प्रशासनिक शुल्क और निर्धारित फीस से संबंधित है। नए प्रावधानों के तहत अब फ्लैट के उत्तराधिकार या हस्तांतरण से जुड़े मामलों में वसूले जाने वाले शुल्क को स्पष्ट रूप से विनियमित किया गया है।

संजय भूसरेड्डी ने जानकारी दी कि पूर्व में बिल्डरों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क वसूला जाता था, जो कई बार 25 से 30 लाख रुपये तक पहुंच जाता था। इस तरह की शिकायतों के समाधान के लिए प्राधिकरण ने कड़े कदम उठाए हैं।

नए नियमों के अनुसार, उत्तराधिकारी को ट्रांसफर के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, और अन्य वैधानिक वारिसों की सहमति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्राधिकरण के अनुसार, अब तक ऐसे हजारों मामलों में कार्रवाई करते हुए घर खरीदारों को बड़ी धनराशि वापस दिलाई जा चुकी है। इस निर्णय से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।


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