Jewar News (04/05/2026): यातायात पुलिस गौतमबुद्ध नगर ने जानकारी देते हुए कस्बा जेवर में नो एन्ट्री के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेशों को निरस्त करते हुए 01 मई से कस्बा जेवर क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर सुचारू यातायात व्यवस्था बनाये रखने के निमित पुलिस अधिनियम 1861 की धारा-31 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत भारी / मध्यम माल वाहक वाहनों का आवागमन (आपातकालीन / फायर सर्विस के वाहनों को छोडकर) प्रतिबन्धित किया जायेगा।
भारी / मध्यम माल वाहक वाहनों पर प्रतिबन्धः-
भारी / मध्यम माल वाहक वाहनों का नो एन्ट्री (प्रतिबन्धित) समय प्रातःकाल 07:00 बजे से रात्रि 21:00 बजे तक होगा।
निम्नलिखित वाहन उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।
1 एलपीजी / सीएनजी / पैट्रोलियम पदार्थ वाहन।
2 भारतीय खाद्य निगम / सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साधन में लगे हुए वाहन।
3 दुध/ ब्रेड वाहन।
4 नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू संचालित वाहन।
5 शिक्षा विभाग की परीक्षा सामग्री में लाने व ले जाने में लगे वाहन।
नो-एन्ट्री के समय भारी माल वाहक वाहनों को निम्नलिखित स्थानों पर रोका जायेगा।
1 खुर्जा अण्डरपास।
2 साबौता अण्डरपास ।
3 गोपालगढ।
नो एन्ट्री के दौरान वाहनों को पार्क कराये जाने हेतु चिन्हित स्थान-
1 खुर्जा / बुलन्दशहर से आने वाले वाहनों को जहाँगीरपुर नहर एवं थोरा गाँव के पास पार्क कराया जायेगा।
2 नोएडा एवं एयरपोर्ट से आने वाले वाहनों को साबोता अण्डरपास के नीचे व यमुना अथोरिटी की खाली भूमि पर पार्क कराया जायेगा।
3 टप्पल / पलवल से आने वाले वाहनों को गोपालगढ नो-एन्ट्री प्वाईंट से वापस टप्पल की ओर भेजा जायेगा जो यमुना एक्सप्रेस होकर गन्तव्य को जा सकेगे।
कस्बा जेवर में नो एन्ट्री के दौरान वाहनों के आवागमन हेतु मार्ग का विवरण-
1 पलवल / टप्पल से आने वाले वाहनों को ग्राम गोपालगढ नो एन्ट्री प्वाईंट से वापस कर टप्पल को भेजा जायेगा जो टप्पल कट से यमुना एक्सप्रेस वे अथवा टप्पल अलीगढ मार्ग का प्रयोग कर गन्तव्य को जा सकेगे।
2 खुर्जा / बुलन्दशहर से आने वाले वाहनों को जहाँगीरपुर नहर के पास एवं ग्राम थोरा के पास खाली जगह मे पार्क किया जायेगा। यदि वाहन उक्त स्थानों पर इतने लम्बे समय तक नही रूक सकता है तो वह वाहन खुर्जा अण्डरपास से पूर्व दाहिने टर्न कर सावोता अण्डरपास से यमुना एक्सप्रेस वे होकर गन्तव्य को जा सकेगा।
3 नोएडा एवं जेवर एयरपोर्ट की ओर से आने वाला वाहन सावोताकट से यमुना एक्सप्रेस वे का प्रयोग कर गन्तव्य को जा सकेगे।
उपरोक्त का उल्लंघन करना पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32 के अधीन दण्डनीय होगा।
नोटः- विशिष्ट कार्यक्रम, त्यौहार, कानून-व्यवस्था एवं अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति के दृष्टिगत नो-एन्ट्री के समय को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। कृपया असुविधा से बचने के लिए वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करे तथा यातायात असुविधा उत्पन्न होने पर यातायात हेल्प लाइन नम्बर 9971009001 पर सम्पर्क कर सकते है।।


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