दिल्ली में भारी वाहनों पर सख्ती! ECC शुल्क में बड़ा इजाफा

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (20 अप्रैल 2026): राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बड़ा कदम उठाया है। एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि वह उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के अनुरूप शहर में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर संशोधित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) को तत्काल प्रभाव से लागू करेगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या में कमी लाना और दिल्ली की हवा को साफ बनाना है।

नई दरों के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों पर ECC शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। श्रेणी दो (हल्के वाणिज्यिक वाहन) और श्रेणी तीन (दो-धुरी ट्रक) के लिए शुल्क 1,400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, भारी वाहनों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। श्रेणी चार (तीन-धुरी ट्रक) और श्रेणी पांच (चार-धुरी या उससे बड़े ट्रक) के लिए ECC शुल्क 2,600 रुपये से बढ़ाकर सीधे 4,000 रुपये कर दिया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला ‘एमसी मेहता बनाम भारत संघ’ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसमें राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ECC दरों को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। गौरतलब है कि यह शुल्क दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होता है और मौजूदा टोल टैक्स के अतिरिक्त लिया जाता है।

जानकारी के अनुसार, रोजाना करीब 4,000 ट्रक दिल्ली में प्रवेश करते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। ऐसे में ECC शुल्क में यह बढ़ोतरी खासतौर पर भारी और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए की गई है। माना जा रहा है कि इस सख्ती से न सिर्फ वाहनों की संख्या पर नियंत्रण होगा, बल्कि राजधानी की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिल सकता है।।


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