दिल्ली HC का सख्त रुख: केजरीवाल से जुड़े जिरह का वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के आदेश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (15 April 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि उन सभी वीडियोज को हटाया जाए, जिनमें केजरीवाल अदालत में जज से जिरह करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था, जिसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसे नियमों का उल्लंघन माना।

यह मामला उस समय का है जब अरविंद केजरीवाल 14 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्होंने करीब एक घंटे तक खुद अपनी दलीलें रखीं। सुनवाई के दौरान उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष अपनी आशंकाएं जाहिर कीं और उनसे इस मामले से अलग होने की अपील भी की। उन्होंने यह भी कहा कि जज कई बार एक विशेष अधिवक्ता संगठन के कार्यक्रमों में शामिल रही हैं। सुनवाई के बाद इस कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसे पार्टी नेताओं ने शेयर किया, जबकि कुछ यूजर्स ने जज और केजरीवाल के बीच हुई बातचीत पर मीम्स बनाकर वायरल कर दिए।

पूरा विवाद कथित शराब घोटाले से जुड़े केस से जुड़ा है, जिसमें निचली अदालत ने 27 फरवरी को केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच को कमजोर बताते हुए फटकार भी लगाई थी। हालांकि, सीबीआई ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई जस्टिस शर्मा की बेंच कर रही है। केजरीवाल चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई किसी अन्य जज को सौंपी जाए, जिसके लिए उन्होंने पहले चीफ जस्टिस को पत्र लिखा और बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान उन्होंने हाई कोर्ट में खुद अपना पक्ष रखा।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, अदालत की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करना और उसे सार्वजनिक करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों के तहत बिना अनुमति ऐसी रिकॉर्डिंग करना अवैध माना जाता है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे ऐसे सभी वीडियोज को तुरंत हटवाएं और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पहला मामला नहीं है जब कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए हों। पहले भी जब-जब अदालत की कार्यवाही के वीडियो सामने आए हैं, तब-तब सख्त कदम उठाए गए हैं। इस बार भी केजरीवाल से जुड़ा वीडियो उन्हीं मामलों में शामिल है, जिन पर अदालत ने संज्ञान लिया है। अब देखना होगा कि इस आदेश के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ऐसे कंटेंट पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है और इसमें शामिल लोगों पर क्या कानूनी असर पड़ता है।


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