दिल्ली विश्वविद्यालय में सख्ती, 9:30 बजे के बाद आने पर कटेगी छुट्टी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (12 April 2026): दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्य संस्कृति में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए नई हाजिरी व्यवस्था लागू कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अब समय पर उपस्थिति अनिवार्य होगी और देर से आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले को विश्वविद्यालय में कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय का कार्यालय समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों को प्रतिदिन 8 घंटे 30 मिनट कार्य करना होगा, जिसमें आधे घंटे का लंच ब्रेक शामिल रहेगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुबह 9:10 बजे तक आने वाले कर्मचारियों को समय पर उपस्थित माना जाएगा, जबकि 9:10 से 9:30 बजे के बीच आने वालों को अतिरिक्त समय रुककर काम करना होगा।

सबसे सख्त प्रावधान उन कर्मचारियों के लिए है जो सुबह 9:30 बजे के बाद कार्यालय पहुंचेंगे। ऐसे मामलों में आधे दिन या पूरे दिन की छुट्टी काटने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि समय पालन में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी।

हालांकि, इस नई व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आया है कि क्या यह नियम केवल गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर लागू होगा या शिक्षकों जैसे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी लागू किया जाएगा। इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है।


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