दिल्ली में कमर्शियल गैस की किल्लत, प्राथमिकता के आधार पर मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (15 March 2026): राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती किल्लत और कालाबाजारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई वितरण नीति लागू कर दी है। खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर वितरण नीति 2026 के तहत अब रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल और अन्य संस्थानों को उनकी जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर ही सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा संकट के दौरान दैनिक खपत का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही विनियमित वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा।

नई नीति के अनुसार राजधानी में तीन तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा प्रतिदिन लगभग 9000 कमर्शियल सिलेंडरों की बिक्री होती है। हालांकि वर्तमान आपूर्ति संकट को देखते हुए सरकार ने प्रतिदिन करीब 1800 सिलेंडरों का कोटा निर्धारित किया है। यह कोटा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी के आधार पर बांटा जाएगा, जिसमें सबसे अधिक 58 प्रतिशत आपूर्ति इंडियन ऑयल द्वारा की जाएगी।

सरकार ने उपभोक्ताओं को आठ अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर प्राथमिकता तय की है। सबसे पहली प्राथमिकता शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, रेलवे और हवाई अड्डों को दी गई है, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार 100 प्रतिशत तक सिलेंडर मिल सकते हैं। इनके लिए कुल कोटे का 11 प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट और भोजनालयों को 42 प्रतिशत, सरकारी संस्थानों और कैंटीन को 13 प्रतिशत, डेयरी और बेकरी को 11 प्रतिशत, होटल और गेस्ट हाउस को 4 प्रतिशत तथा कैटरर्स और बैंक्वेट हॉल को 9 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है।

नई गाइडलाइन के तहत 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडरों की आपूर्ति फिलहाल पूरी तरह रोक दी गई है और केवल 19 किलोग्राम वाले मानक कमर्शियल सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। सिलेंडरों की बुकिंग मुख्य रूप से ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर होगी। यदि किसी दिन मांग पूरी नहीं हो पाती है तो शेष मांग को अगले दिन की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली पुलिस, खाद्य आपूर्ति विभाग और तेल कंपनियों की संयुक्त प्रवर्तन टीम नियमित निरीक्षण करेगी। यदि कोई व्यक्ति सिलेंडरों की कालाबाजारी, कम वजन या अवैध भंडारण में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने संस्थानों से एलपीजी पर निर्भरता कम करने और इंडक्शन चूल्हा, स्टीम कुकिंग तथा पाइप्ड प्राकृतिक गैस जैसे वैकल्पिक ऊर्जा विकल्प अपनाने की भी अपील की है।


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