अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जमा किए 50-50 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (14 March 2026): दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति से जुड़े मामले में नया कानूनी अपडेट सामने आया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अदालत में 50-50 हजार रुपये के जमानत बांड जमा किए हैं। यह प्रक्रिया अदालत के आदेश के बाद पूरी की गई और इसे मामले की कानूनी औपचारिकता का हिस्सा बताया जा रहा है।
इससे पहले राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को अपने फैसले में इस मामले से जुड़े कुल 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होते, इसलिए सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है। इस फैसले के बाद केजरीवाल और सिसोदिया को बड़ी कानूनी राहत मिली थी।
अदालत से बरी होने के बावजूद कानून के तहत एक औपचारिक प्रक्रिया के रूप में आरोपियों को जमानत बांड जमा करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया के तहत दोनों नेताओं ने अदालत में अपने निजी मुचलके के रूप में 50-50 हजार रुपये के जमानत बांड जमा किए। अधिकारियों के अनुसार यह एक नियमित कानूनी प्रक्रिया है, जो किसी भी मामले में दोषमुक्त होने के बाद भी पूरी की जाती है।
इस बीच मामले में नया मोड़ तब आया जब सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद अदालत ने इस मामले में केजरीवाल और अन्य आरोपियों से जवाब मांगा है और मामले की आगे की सुनवाई जारी है।
उधर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र लिखकर आबकारी नीति मामले की सुनवाई दूसरी पीठ को सौंपने की मांग की है। उन्होंने अनुरोध किया कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ से इस मामले को हटाकर किसी अन्य पीठ को सौंपा जाए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच को प्रभावित कर सकती हैं।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।