अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News ( 08 मार्च 2026): दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अल फलाह विश्वविद्यालय (Al Falah University) के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी (Jawad Ahmed Siddiqui) को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में है। साकेत अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत दायर अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए सिद्दीकी को अस्थायी राहत प्रदान की।

जानकारी के अनुसार, सिद्दीकी ने अदालत से अंतरिम जमानत की मांग करते हुए बताया था कि उनकी पत्नी उस्मा अख्तर चौथे चरण के मेटास्टैटिक डिम्बग्रंथि (ओवेरियन) कैंसर से पीड़ित हैं और नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में उनका गहन कीमोथेरेपी उपचार चल रहा है। याचिका में कहा गया कि जून 2024 में उनकी पत्नी की ट्यूमर को कम करने के लिए सर्जरी भी की गई थी और वर्तमान में उनका कीमोथेरेपी का तीसरा चरण जारी है। सिद्दीकी ने यह भी बताया कि वह 18 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी पत्नी गंभीर बीमारी के बावजूद अकेले रह रही हैं।

हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि सिद्दीकी की पत्नी को वर्ष 2024 से नियमित चिकित्सा देखभाल मिल रही है और परिवार के अन्य सदस्य भी उनकी देखभाल कर सकते हैं। एजेंसी ने यह भी दलील दी कि सिद्दीकी पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े गंभीर आरोप हैं और उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक अन्य प्राथमिकी भी लंबित है।

गौरतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आया था कि पिछले वर्ष लाल किले के समीप विस्फोट करने वाले आरोपी डॉ. उमर नबी को वहां नियुक्त किया गया था। इस खुलासे के बाद विश्वविद्यालय और उससे जुड़े लोगों की गतिविधियों की जांच शुरू की गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि सिद्दीकी की पत्नी की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी उचित है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

इस मामले में सिद्दीकी की ओर से अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना, तालिब मुस्तफा, विश्वेंद्र तोमर, अभिषेक सिंह, शुभ माथुर, केतन कुमार रॉय और हर्ष श्रीवास्तव ने पैरवी की, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने पक्ष रखा।।


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